ITR e- filing : इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं? खुद से 15 मिनट में ऑनलाइन भर सकते हैं, जानिए डिटेल

Income tax return : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। यहां जानिए आप खुद से ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं इनकम टैक्स।

Want to file income tax return (ITR) for FY 2019-20? You can fill yourself online within 15 minutes, know details
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के आसान तरीके  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है
  • आप खुद से भी इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं
  • ऑनलान आईटीआर भरने के लिए क्या जरूरी है नीचे सबकुछ जान सकते हैं

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट घोषणा कर चुका है कि उसने फाइनेंसियल ईयर 2019-20 के लिए 30 नवंबर 2020 तक टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। सरकार चाहती है कि देश के वे सभी नागरिक जो प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपए से अधिक कमाते हैं। वे अवश्य इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) दाखिल करें। यह विस्तार कोरोना वायरस महामारी के इन तनावपूर्ण समय में टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए दिया गया और इससे टैक्स अधिकारियों को भी सभी सेक्टर्स के लिए वैधानिक और रेगुलेटरी जरूरतों को सुनिश्चित करने में सुविधा मिलेगी।

आपको अपना आयकर रिटर्न (Income tax return) दाखिल करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद से भी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। यह मात्र 15 मिनट का काम है। आइए जानते हैं कैसे करें खुद से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न (Online income tax return) दाखिल करने के लिए जरूरी दस्तावेज

  1. पैन कार्ड
  2. आधार कार्ड
  3. बैंक अकाउंट नंबर
  4. इंवेस्टमेंट डिटेल और सभी जुडे़ दस्तावेज प्रूफ/सर्टिफिकेट
  5. फॉर्म 16
  6. फॉर्म 26AS
  7. इसके अलावा, आपको अपने टैक्सपेयर की कटैगरी की पहचान करनी होगी। ताकि पता चल सके आपको कौन सा ITR फॉर्म भरना है।

ITR रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:-

  1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट, www.incometaxindiaefilling.gov.in पर जाएं, और अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) के साथ खुद को रजिस्टर्ड करें।
  2. आपका PAN भी आपकी यूजर आईडी होगा।
  3. सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड होने के बाद, डाउनलोड मेनू विकल्प खोजें।
  4. अब ई-फिलिंग ईयर 2020-21 पर क्लिक करें और ITR-1 (सहज) रिटर्न प्रीपेरेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें।
  5. ध्यान रखें, ITR-1 की सहज रिटर्न वेतनभोगी व्यक्ति के लिए, स्वयं की संपत्ति, ब्याज आय अर्जित करने या पेंशनभोगी के लिए होता है।
  6. अब आपके फॉर्म 16 में दिए गए डिटेल का उपयोग करते हुए, उन्हें डाउनलोड किए गए रिटर्न प्रीपेरेशन सॉफ्टवेयर में भरें।
  7. अब आप कल्कुलेट टैक्स टैब का उपयोग करके अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
  8. अपने टैक्स का भुगतान करें और टैक्स डिटेल में चालान डिटेल दर्ज करें।
  9. अपने डिटेल की पुष्टि करने के लिए वैलिडेट आइकन पर क्लिक करें। अब एक XML फाइल बनाएं, जो आपके कंप्यूटर पर अपने आप सेव हो जाए।
  10. "AY 2020-2021" और संबंधित फॉर्म का चयन करने के बाद XML फाइल अपलोड करें और "सबमिट रिटर्न" टैब चुनें।
  11. यदि आपके पास "डिजिटल हस्ताक्षर" (डीएस) है तो अब इसका उपयोग करने का समय है।
  12. आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप फ़ाइल को वेरिफाइड या साइन करना चाहते हैं। ‘Yes’ या ‘No’ का चयन करें।
  13. एक मैसेज आएगा जो बताता है कि प्रक्रिया पूरी हो गई है और आपने सफलतापूर्वक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दिया है।

आईटीआर वेरिफिकेशन करना मत भूलें, जानें आईटीआर को ऑनलाइन कैसे वेरिफाइड करें:-

अपने बैंक अकाउंट नंबर का उपयोग करते हुए

ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें, अपना बैंक खाता नंबर प्री वैलिडेट करें
ई-वेरिफाई लिंक पर जाएं, एक्लॉनेजमेंट नंबर दर्ज करें
बैंक खाता संख्या का उपयोग करके ई-वेरिफाई करने और ईवीसी जनरेट करने का विकल्प चयन करें। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ईवीसी प्राप्त करेंगे अपने रिटर्न की पुष्टि करने के लिए इस कोड को पोर्टल पर इंटर करें।
अपने रिटर्न को वेरिफाई करने के लिए पोर्टल पर इस कोड को इंटर करें।

आधार-आधारित ओटीपी का उपयोग के जरिए

Incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर लॉग इन करें
बाएं ओर के मेनू पर 'ई-वेरीफाई रिटर्न' पर क्लिक करें
वेरीफाई करने के लिए आधार ओटीपी का उपयोग करके (केवल तभी जब आधार-पैन लिंकेज हो चुका हो) विकल्प का चयन करें
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जनरेट करें
प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पोर्टल पर ओटीपी इंटर करें

नेट बैंकिंग के माध्यम से उत्पन्न ईवीसी का उपयोग के जरिए

अगर आपका बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ई-वेरीफिकेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृत है तो आप अपने नेट बैंकिंग में लॉग इन कर 'e-verify' पर क्लिक कर सकते हैं। आपको ई-फाइलिंग पोर्टल के लिए निर्देशित किया जाएगा। 'My Account' विकल्प पर क्लिक करें और एक ईवीसी जनरेट होगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। अपने रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए इसका उपयोग करें।


 

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