नई दिल्ली: जब वित्तीय फैसलों की बात आती है, तो हम आमतौर पर ऐसे प्रोडक्ट्स की ओर रुख करते हैं, जिनके अधिक लाभ होते हैं। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) ऐसे प्रोडक्ट्स की कैटेगरी है जिसमे सिंगल निवेश पर कई बेनिफिट्स मिलते हैं। यूलिप निवेश समाधान के रूप में कार्य करने के अलावा बीमा कवर के साथ लोगों को दोहरे लाभ देते हैं। ULIP लाइव कवर प्रदान करता हैं और व्यक्तियों को डेब्ट या इक्विटी एसेट्स में प्रीमियम का एक हिस्सा निवेश करके धन बनाने में मदद करता है। यूलिप में निवेश करके, निवेशक मन चाहा जीवन बीमा प्राप्त कर सकते हैं और अपने वित्तीय लक्ष्यों के लिए भी निवेश कर सकते हैं।
गौर हो कि म्यूचुअल फंड्स के विपरीत, ULIP की मैच्योरिटी राशि धारा 10 (10डी) के तहत टैक्स फ्री है। पॉलिसीधारक द्वारा एक फंड से दूसरे फंड पर स्विच करने पर भी शॉर्ट टर्म लाभ टैक्स मुक्त होता है। यह म्यूचुअल फंड की तुलना में यूलिप को एक लाभकारी स्थिति में रखता है। साथ ही, ULIP का भुगतान करने वाला वार्षिक प्रीमियम धारा 80सी के तहत टैक्स लाभ के लिए योग्य है।
यूलिप में किया गया निवेश या प्रीमियम भुगतान वार्षिक आधार पर टैक्स कटौती का हकदार है। भुगतान किया गया प्रीमियम टैक्स-सेविंग निवेश के रूप में धारा 80सी के तहत कटौती के लिए योग्य है। आप अपने नाम या अपने पति या पत्नी या बच्चों के नाम पर पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान में कटौती का दावा कर सकते हैं। यह कटौती 1.5 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष की कुल सीमा के भीतर है। यूलिप में फंडों का स्विचिंग टैक्स के लिए भी उत्तरदायी नहीं है। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और पॉलिसी के तहत लाभ को अधिकतम करने के लिए उपलब्ध विकल्पों के अनुसार स्विच कर सकते हैं।
बीमित राशि न्यूनतम अमाउंट को संदर्भित करती है जिसमें पॉलिसी की शर्तों के तहत सरवाइवर को आश्वासन दिया जाता है। ULIP पॉलिसी बीमा प्रीमियम पर उपरोक्त शर्तों को पूरा करती है। मैच्योरिटी पर पूर्ण टैक्स-छूट प्राप्त है। म्यूचुअल फंड्स पर कैपिटल गेन टैक्स के समान फंड में रखी गई यूनिट्स के वास्तविक मूल्य का कोई अलग से टैक्सेशन नहीं है। पॉलिसीधारक की मृत्यु के मामले में, प्रीमियम भुगतान से जुड़ी शर्तों के बिना प्राप्त आय पर पूर्ण छूट है।
Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।