नई दिल्ली: किसी भी व्यक्ति को लॉटरी निकल जाए, लकी ड्रॉ निकल आए तो यकीनन उसके लिए खुशी का सबब होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है तो क्या उसे इनकम टैक्स देना होता है। इसका जवाब है - हां। क्योंकि देश में होनेवाली तकरीबन कोई भी इनकम या आय टैक्स के दायरे में आती है और उसपर एक निर्धारित टैक्स लगता है। हालांकि आयकर विभाग कम आयवालों को इनकम टैक्ट में छूट भी देता है। लेकिन किसी भी ईनामी प्रतियोगिता या लॉटरी में जीती हुई रकम पर आपको सरकार की तरफ से निर्धारित टैक्स को अदा करना होता है।
इनकम टैक्स या आयकर नियमों के मुताबिक किसी भी प्रतिगोयिता,गेम शो, क्विज शो आदि में जीती गई रकम टैक्सेबल होती है यानी आपको उसपर टैक्स अदा करना होता है। यहां तक कि लॉटरी में भी जीती गई रकम भी टैक्स के दायरे में आती है और जीती हुई पूरी रकम आपकी नहीं हो सकती है बल्कि आपको उसपर सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स अदा करना होता है।
लॉटरी से होनेवाली आय को या फिर रकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ( दूसरे स्रोतों से होने वाली आय) में गिना जाता है। अब सवाल यह कि अगर किसी ने एक करोड़, दो करोड़ या पांच करोड़ लॉटरी में जीता है तो फिर उसपर कितना टैक्स सरकार को अदा करना होता है और उसे अदा करने के बाद जिसने लॉटरी जीती है उसे कितने रुपये मिलते हैं।
30 फीसदी लगता है इनपर टैक्स
1 करोड़ की लॉटरी जीतने पर कितना मिलता है पैसा?
दरअसल प्रतियोगिता या लॉटरी के तहत इनामी राशि दूसरे स्रोत से आय के तहत आती है जिसपर 30 फीसदी का टैक्स लगता है । यानी अगर कोई व्यक्ति एक करोड़ की रकम किसी लॉटरी या ईनामी प्रतियोगिता में जीतता है तो उसे लगभग लगभग 30 फीसदी से थोड़ा ज्यादा सरकार को इनकम टैक्स देना होता है । यानी अगर आप एक करोड़ की राशि जीतते हैं तो लगभग 30 फीसदी सीधा इनकम टैक्स में चला जाएगा। फिर उसपर सरचार्ज भी लगता है।
कितना मिलेगा आखिरकार?
1 करोड़ की जीती हुई ईनामी राशि पर 30 फीसदी टैक्स के बाद सीधा 70 लाख की रकम बची। उसके बाद 10 फीसदी सरचार्ज यानी 3 लाख रुपए और कम हो गए। यानी अब 33 लाख की राशि आपकी ईनामी राशि में से कम हो गई। 30 लाख इनकम टैक्स और 3 लाख सरचार्ज। अब आपके पास रकम बचे 67 लाख रुपए। अब इसमें लगभग 4 फीसदी सरचार्ज लगता है। अब कुल मिलाकर अगर इक्के दुक्के और भी टैक्स का सामना करना पड़ता है लिहाजा आपकी 1 करोड़ रुपए की जीती हुई ईनामी राशि सभी प्रकार के टैक्स, सरचार्ज को अदा करने के बाद 65 या 66 लाख रुपए की बैठती है। यानी एक करोड़ की जीती हुई ईनामी राशि में सिर्फ आपको 65 या 66 लाख की रकम मिलती है जो आप घर ले जाते हैं यानी जो रकम आपकी होती है।
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