नई दिल्ली: नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) भारत में सबसे लोकप्रिय निवेश साधनों में से एक है। यह 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स लाभ और 50,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ ऑफर करता है। इसकी वजह से यह एक लोकप्रिय निवेश विकल्प बनाता है। NPS ग्राहकों को हर साल 1,000 रुपए का न्यूनतम योगदान देना आवश्यक है, जबकि न्यूनतम जमा राशि प्रति ट्रांजेक्शन 500 रुपए है।
धारा 80C के तहत अधिकतम टैक्स कटौती 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष है। NPS टियर 1 खाते के लिए कोई भी योगदान आपको 50,000 रुपए की विशेष कटौती का दावा करने की अनुमति देता है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को NPS टियर -2 खाते में योगदान पर धारा 80C के तहत टैक्स कटौती का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन लॉक-इन से मुक्त रहेगा।
गौर हो कि नई टैक्स व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपए तक की आय पर जीरो टैक्स है। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स है। 5 लाख रुपए और 7.5 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स है। 7.5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स है। 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स है। 12.5 लाख रुपए और 15 लाख रुपए तक की आय पर 25% टैक्स है। 15 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स है।
Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।