नयी दिल्ली: कोविड-19 सुरक्षा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दिल्ली पुलिस के दो दिवसीय अभियान के बाद पुलिस अधिकारियों ने रविवार को कहा कि लोगों के बीच दूरी नहीं रखने एवं हुक्का परोसने को लेकर कई रेस्तरां और होटलों पर जुर्माना लगाया गया है तथा मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
शुक्रवार और शनिवार को बाजारों समेत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर यह अभियान चलाया गया, जिस दौरान लोगों पर मास्क नहीं लगाने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगाया गया।
नयी दिल्ली जिला क्षेत्र में चलाये गये अभियान का ब्योरा देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि कनॉट प्लेस में जैन चावल वाला, जनपथ पर इनफोर्मल रेस्तरां, शहीद भगत सिंह मार्ग पर क्लासिक चिकेन वाला और गोल मार्केट में च्वाइस चिकेन कॉर्नर के मालिकों के विरूद्ध कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित नहीं करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गयी।
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (नयी दिल्ली) विकास कुमार ने बताया कि ये मामले भादंसं की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किये गये हैं।उन्होंने कहा कि इन पर महामारी रोग अधिनियम की धारा तीन के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।कुमार ने बताया कि इसके अलावा खान मार्केट इलाके और चाणक्य पुरी में अशोक होटल में मास्क नहीं लगाने को लेकर क्रमश: नौ लोगों एवं तीन लोगों पर दो-दो हजार रूपये जुर्माना किया गया।
पुलिस के अनुसार दक्षिणपूर्व जिले में मास्क नहीं लगाने, एक दूसरे के बीच दूरी नहीं बनाकर रखने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को लेकर 10 प्राथमिकियां दर्ज की गयीं और 330 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। गौरतलब है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है।
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