NCB ने कहा- 'आर्यन खान के खिलाफ अभी पूरी नहीं हुई जांच', सबूत न होने वाली खबरों को किया खारिज

SIT reaction on Aryan Khan Drugs Case: ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ सबूत न मिलने की खबरों में एनसीबी के अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एनसीबी के अधिकारियों ने कहा है कि ये केवल अफवाहें हैं।

Aryan Khan NCB
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मुख्य बातें
  • आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी की एसआईटी जांच कर रही है।
  • मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि विशेष जांच दल को कोई सबूत नहीं मिले हैं।
  • सआईटी के अधिकारियों ने इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

Aryan Khan Drugs Case: ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि विशेष जांच दल (SIT) को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। अब एसआईटी के अधिकारियों ने इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जांच टीम के मुताबिक इस मामले की अभी भी एसआईटी जांच कर रही है। 

एसआईटी प्रमुख और एनसीबी के डीडीजी (ऑपरेशन) संजय सिंह ने IANS से कहा, "जहां तक आर्यन खान के खिलाफ सबूतों की अनुपलब्धता पर मीडिया रिपोर्टो का सवाल है, ये सच नहीं हैं और सिर्फ अटकलें हैं। जांच अभी पूरी नहीं हुई है और इस स्तर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।"
SIT के अधिकारियों ने कहा है कि गोवा जाने वाले कॉर्डेलिया याचैट पर की गई छापेमारी में कुछ अनियमितताएं थीं। एनसीबी की एसआईटी इस मामले में चार्जशीट दाखिल करेगी और फिलहाल कानूनी राय ले रही है। 

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नहीं मिले हैं कोई सबूत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एनसीबी की एसआईटी को आर्यन खान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय ड्रग साजिश से जुड़े होने का कोई सबूत नहीं मिला है।  एनसीबी ने अब तक दो नाइजीरियाई नागरिकों समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि तत्कालीन मुंबई जोन के प्रमुख समीर वानखेड़े के नेतृत्व में एक एनसीबी टीम ने कॉर्डेलिया क्रूज यॉट पर छापा मारा था, जहां कथित तौर पर 2 और 3 अक्टूबर की दरम्यानी रात को एक ड्रग पार्टी चल रही थी।

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कोर्ट ने दी है जमानत
आर्यन खान और कुछ अन्य को एनसीबी की टीम ने नशीली दवाओं की साजिश और ड्रग्स लेने के आरोप में तीन अक्टूबर को हिरासत में लिया था। पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। 

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निचली अदालत ने आर्यन की पहली जमानत खारिज कर दी थी। बाद में, खान ने अपने वकील के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें 28 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। कानूनी प्रक्रियाओं के कारण, उन्हें 30 अक्टूबर को जेल से रिहा कर दिया गया था।
 

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