मुंबई: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इस महीने की शुरुआत में मुंबई तट से गोवा जाने वाले क्रूज जहाज पर एक कथित रेव पार्टी में छापेमारी के बाद हिरासत में लिया गया था और स्टारकिड वर्तमान समय में आर्थर रोड जेल में बंद है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि उसके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला, लेकिन उस पर ड्रग्स नियमित रूप से लेने का आरोप लगा है। आर्यन की गिरफ्तारी और जेल की सजा के मद्देनजर भारती सिंह और हर्ष लिंबाचिया के वकील अयाज खान ने खुलासा किया है कि उनकी रणनीति आर्यन खान के मामले से कुछ अलग थी।
प्रमुख दैनिक से बात करते हुए अयाज़ ने कहा कि उनके क्लाइंट भारती और हर्ष के मामले में उनके पास बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स थे। भारती-हर्ष के मामले का उदाहरण देते हुए, उन्होंने खुलासा किया कि कैसे वह दोनों को जेल की सलाखों से दूर रखने में कामयाब रहे। अयाज ने उल्लेख किया कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि दंपति नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत के बजाय जेल की हिरासत में चले गए।
अयाज खान ने कहा, 'उन्हें (हर्ष-भारती) रविवार को अदालत में पेश किया गया, मैंने तुरंत जेल हिरासत के लिए आवेदन किया, हालांकि एनसीबी हिरासत में लेना चाहती थी। भारती के लिए नहीं बल्कि वे हर्ष की कस्टडी पर जोर दे रहे थे। वे हर्ष के माध्यम से बहुत जांच-पड़ताल कर सकते थे, इसलिए मैंने सुनिश्चित किया कि मैं उन्हें पहले दिन जेल की हिरासत में दिलवा दूं, ताकि वे एनसीबी की हिरासत से बाहर हो जाएं। उन्हें जेसी में लाने का मतलब था कि हमें अगले दिन जमानत मिल सकती है, अब मामला लंबित है।'
उन्होंने इस विकल्प को क्यों चुना यह बताते हुए वकील ने कहा, 'क्योंकि आप नहीं जानते कि जांच में कौन से एंगल खुल सकते हैं। कभी आप सबूत गढ़ सकते हैं, कभी आप सबूत लगा सकते हैं, कभी आप बयानों को खारिज कर सकते हैं। परीक्षण के बाद ही, कुछ सही या गलत साबित किया जा सकता है।'
अयाज ने कहा कि एनसीबी को भारती और हर्ष के ऑफिस और घर से 80 ग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स पदार्थ मिला था।सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद की जा रही ड्रग जांच के सिलसिले में पिछले साल एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के घर पर छापेमारी की थी। बाद में दंपति को पूछताछ के लिए ले जाया गया जहां उन्होंने गांजा लेने की बात स्वीकार की।
भारती और हर्ष को गांजा रखने और उपभोग करने के एक मामले में एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।
आर्यन खान के मामले की बात करें तो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट मामलों की एक विशेष अदालत 20 अक्टूबर को आर्यन की जमानत याचिका पर आदेश पारित करेगी।
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