कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को बढ़ते COVID-19 मामलों के बीच शॉपिंग मॉल, रेस्तरां, ब्यूटी पार्लर, जिम, स्पा और स्विमिंग पूल को बंद करने का आदेश दिया, समाचार एजेंसियों ने अधिकारियों का हवाले से इसकी जानकारी दी। ताजा आदेश राज्य में मामलों की बढ़ती संख्या के बीच आया है।
राज्य सरकार के लेटेस्ट आदेश के अनुसार, सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और मनोरंजन से संबंधित सभाओं को अब पश्चिम बंगाल में अगले आदेश तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी के अनुसार बंगाल में बाजार, मार्केट प्लेस सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक और शाम तीन बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे; होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है। मेडिकल दुकानों, मेडिकल उपकरणों के आउटलेट, किराने की दुकानों को बंगाल सरकार के आदेश के दायरे से बाहर रखा गया है।
इस बीच, राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि 18 से 44 साल की आयु के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान तब शुरू होगा जब राज्य वैक्सीन की खुराक प्राप्त कर लेगा। 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण जारी रहेगा।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 29 अप्रैल को समाप्त हुए हैं। वोटों की गिनती 2 मई को होगी और राज्य सरकार के आदेश में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के निर्देशानुसार चुनावी मतगणना और अन्य संबंधित गतिविधियां जारी रहेंगी। सरकार ने राजनीतिक दलों से मतगणना हॉल के आसपास अनावश्यक भीड़ से बचने की भी अपील की है। मुख्य सचिव द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में कहा गया है कि इन आदेशों का कोई भी उल्लंघन डीएम एक्ट 2005 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा और इसके अलावा, आईपीसी और भूमि के अन्य कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई लागू होगी।
इससे पहले आज, पश्चिम बंगाल ने 17,403 नए मामले दर्ज किए, जो अब तक का एक दिन में सबसे अधिक उछाल है। राज्य में पॉजिटिव रेट भी 6.79 प्रतिशत से बढ़कर 7.81 प्रतिशत हो गई। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को अंतिम दौर का चुनाव हुआ।
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