Unlock 1 Guidelines: जनाब अब लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

unlock 1 guideline phase 3: गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और मेट्रो के बारे में फैसला नहीं लिया गया है।

Unlock 1 Guideline for phase 3: दिल्ली मेट्रो और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पहले की तरह ब्रेक
1 जून से नए नियम कानून लागू 
मुख्य बातें
  • होटल और रेस्त्रा आठ जून से खुल सकेंगे, धार्मिक स्थानों को भी मिली छूट
  • शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में फैसला जुलाई में, कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती
  • दिल्ली मेट्रो, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पहले की तरह पाबंदी, समीक्षा के बाद इस विषय पर लिया जाएगा फैसला

नई दिल्ली। गृहमंत्रालय की तरफ से 31 मई के बाद की तस्वीर पर रोशनी डाली गई है। खास बात यह है कि सरकार की तरफ से इसे लॉकडाउन 5 का नाम नहीं दिया गया है बल्कि अनलॉक-1 बताया गया है। इसका अर्थ यह है कि सरकार ने अब फैसला किया है धीरे धीरे सभी आर्थिक क्रियाकलापों को पटरी पर लाया जाएगा। 

अब देश खुलने की तरफ आगे बढ़ा
अनलॉक 1 में सरकार ने साफ कर दिया है कि कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती रहेगी। लेकिन उसके बाहर आर्थिक गतिविधियों में राहत मिलेगी। उदाहरण के तौर पर लोगों के सामने एक राज्य से दूसके राज्य में परमिट की आवश्यकता होती थी। लेकिन अब इसे हटा लिया गया है। इससे अब लाखों की संख्या में यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी।

कंटेनमेंट के बाहर छूट मिली

  1. अब कंटेनमेंट जोन के बाहर बारी-बारी से कुछ छूट दी जाएगी।
  2. कंटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी रहेगी। सरकार की यह नई गाइडलाइन 1 जून से 30 जून तक के लिए है।
  3. इस नई गाइडलाइन के अनुसार सभी तरह के धार्मिक और पूजास्थल, होटल, रेस्‍तरां एवं अन्य हॉस्पिटैलिटी सेवाएं और शॉपिंग मॉल 8 जून से खोले जा सकेंगे।इन स्‍थानों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक गाइडलाइन जारी करेगी। 
  4. देश में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कर्फ्यू मान्‍य नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू चलेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।
  5. सरकार ने एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब लोग किसी भी राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। लेकिन पूरी तरह से शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। इतना ही नहीं, कहीं पर भी आने जाने से पहले किसी की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी।

इन पर पहले की तरह पाबंदी
पूरे देश में अब कुछ खास आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। खासतौर ले अंतरराष्ट्रीय उड़ान, मेट्रो सेवा की बहाली, सिनेमा ह़ॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हाल्स पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि फेज 3 में हालात की समीक्षा के बाद फैसला लिया जाएगा। स्कूल-कॉलेज दूसरे फेज में जुलाई से खोले जा सकते हैं।

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