Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक अजब-गजब मामला सामने आया है, जहां एक दुकानदार को एमआरपी से सिर्फ 6 रुपया महंगा सामान बेचना भारी पड़ गया। ग्राहक ने सिर्फ 6 रुपयों के लिए तीन साल कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार उसे जीत भी हासिल हुई। अब जिला उपभोक्ता आयोग ने दुकानदार को ना सिर्फ ज्यादा वसूली गई राशि ब्याज समेत लौटाने को कहा है बल्कि तीन हजार रुपये बतौर हर्जाना भी देने भी का आदेश दिया है। दुकानदार ने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा कि, 6 रुपए के बदले उसे हजारों रुपए चुकाने पड़ जाएंगे।
मिली जानकारी के अनुसार, यह मामला 13 जुलाई साल 2019 से शुरू हुआ। शहर के शास्त्री नगर के रहने वाले पवन कुमार ने एक शू शॉप से जूते खरीदे थे। जूतों के डिब्बे पर 329 रुपये एमआरपी लिखी थी लेकिन दुकानदार ने उसे 335 देने के लिए कहा। पवन कुमार के कहने पर भी दुकानदार नहीं माना और 335 रुपए के ही जूते बेचे। इस बात से पवन कुमार आहत हो गए और उन्होंने दुकानकार की शिकायत करने का मन बनाया।
ग्राहक ने दुकानदार की शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग तृतीया में की। ग्राहक की शिकायत के बाद परिवाद दायर हुआ और आयोग की ओर से दुकानदार को नोटिस भेजा गया। दुकानदार की ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया। आयोग अध्यक्ष केदारलाल गुप्ता, मेंबर भावना भाटी और सीमा शर्मा ने पैसे एमआरपी से ज्यादा लेना गलत माना। साथ ही उन्होंने अतिरिक्त वसूली राशि 9 फीसदी के ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया। वहीं आयोग ने दुकानदार को आदेश दिया कि, वह पवन कुमार को मानसिक और शारीरिक वेदना के लिए तीन हजार रुपए और परिवाद व्यय के तौर पर तीन और हजार रुपए दे। एक महीने के अंदर दुकानदार शिकायकर्ता ग्राहक पवन कुमार को सारा पैसा चुकाए।
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