Jaipur Traffic Police: जयपुर वालों के लिए अच्छी खबर, अब वर्चुअल कोर्ट के जरिए भरा जा सकेगा वाहन का चालान

Capital Jaipur: जयपुर में वाहन का चालान भरने के लिए अब रेगुलर कोर्ट का चक्कर नहीं काटना होगा। इसके लिए अब वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था शुरू की गई है। अब वाहन का चालान एक वेबसाइट जरिए भरा जा सकेगा। इससे जयपुर के लोगों का काफी समय बच जाएगा।

 Jaipur Traffic Police
जयपुर में अब वर्चुअल कोर्ट के जरिए भरा जा सकेगा वाहन का चालान (प्रतीकात्मक)  |  तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
  • वाहन मालिकों को रेगुलर कोर्ट के नहीं लगाने होंगे चक्कर
  • वर्चुअल कोर्ट में जुर्माना भरने के लिए मिलेगा 60 दिन का समय
  • तय समय में जुर्माना न भरने पर रेगुलर कोर्ट में चालान हो जाएगा ट्रांसफर

Jaipur News: जयपुर वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। मेट्रोपोलिटन सिटी की तर्ज पर अब जयपुर में भी वाहनों का चालान भरने के लिए वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में अब गाड़ी मालिकों को जहां रेगुलर कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने होंगे, वहीं काम भी आसानी से हो जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए वर्चुअल कोर्ट vcourts.gov.in की साइट पर वाहन और मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन करना होगा। इस प्रक्रिया से वाहन मालिकों का काफी समय बच जाएगा।

बता दें कि इसके अलावा अगर वाहन मालिक वर्चुअल कोर्ट में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो वह रेगुलर कोर्ट के जरिए भी चालान भर सकते हैं। बहरहाल चालान प्रक्रिया कमिश्नरेट क्षेत्र में ही लागू कर दी गई है। वर्चुअल कोर्ट में चालान का जुर्माना भरने के लिए 60 दिन का समय मिल रहा है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिती में चालान रेगुलर कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

वर्चुअल कोर्ट का ये है नियम

मिली जानकारी के अनुसार रेड लाइट जंप, रॉन्ग साइड, स्टॉप लाइट जंप करना, ओवरटेक और रश ड्राइविंग के चालान सीधे वर्चुअल कोर्ट को ट्रैफिक पुलिस की ओर से भेजा जाएगा। इसके बाद वाहन के मालिक के रजिस्टर्ड नंबरों पर चालान पहुंच जाएगा। बता दें कि वर्चुअल कोर्ट में 185 और 207 धारा के तहत होने वाले चालान नहीं भेजे जाएंगे। बाकी सभी तरह के चालान वर्चुअल कोर्ट में भेजे जाएंगे। यह कोर्ट ट्रैफिक पुलिस की ओर से भेजे जाने वाले सभी चालान की तस्दीक करेगी। उसके बाद इस पर कोर्ट की ओर से निर्णय लेकर चालान की जुर्माना राशि रजिस्टर्ड वाहन के मोबाइल नंबरों पर भेज दी जाएगी।

वर्चुअल कोर्ट में ऐसे भरें चालान

जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले vcourts.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद राजस्थान ट्रैफिक डिपार्टमेंट पर क्लिक करना होगा। मोबाइल, सीएनआर नंबर, पार्टी नेम, वाहन नंबर या चालान नंबर के क्लिक कर चालान भरा जा सकेगा। चालान जुर्माना भरने का ऑप्शन देगा। साथ ही अगर कोई इसे रेगुलर कोर्ट में चुनौती देना चाहे तो भी ऐसा किया जा सकता है। बता दें कि डीसीपी ट्रैफिक प्रहलाद कृष्णिया ने बताया है कि ट्रैफिक पुलिस ने वर्चुअल कोर्ट में चालान भेजना अब शुरू कर दिया है। चालान के बाद वाहन चालकों को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा था। ऑनलाइन फीस जमा हो जाने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।
 

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