Rajasthan: राजस्थान सरकार ने तय किया एंबुलेंस/शव वाहन का किराया, जानिए क्या हैं दरें

राजस्थान में एंबुलेंस/शव वाहन संचालक परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किराये से अधिक वसूली करते हैं, तो आमजन उनकी शिकायत कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0141-2708318 पर कर सकते है।

Rajasthan rent of ambulance / Hearse, know what the rates
प्रथम 10 किलोमीटर के बाद वाहनों की श्रेणी के अनुसार किराया तय किया गया हैं।  |  तस्वीर साभार: PTI
मुख्य बातें
  • अवैध वसूली रोकने को सरकार ने तय किया एंबुलेंस/शव वाहन का किराया
  • परिवहन मंत्री के निर्देश पर शुरू हुआ 24 घंटे का कंट्रोल रूम
  • आरटीओ जयपुर में स्थापित कंट्रोल रूम का नंबर 0141-2708318

जयपुर:  एंबुलेंस/शव वाहन संचालक परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित किराये से अधिक वसूली करते हैं, तो आमजन उनकी शिकायत कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 0141-2708318 पर कर सकते है। शिकायत प्राप्त होने पर परिवहन विभाग द्वारा तुरंत कार्यवाही की जायेगी।

परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर में 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया है। यहां पर शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत संबंधित संचालक के विरूद्ध विभागीय उड़नदस्तों द्वारा कार्यवाही की जायेगी। खाचरियावास ने बताया कि राज्य सरकार आमजन की ऎसी परेशानियों के समाधान के लिए गंभीर हैं। किसी भी पीड़ित को परेशानी नहीं आने दी जायेगी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा 26 अप्रेल 2021 को एंबुलेंसों और शव वाहनों का किराया पूरे प्रदेश में समान निर्धारित किया गया था। जानकारी में आया कि निर्धारित किराये से अधिक किराया वसूल किया जा रहा हैं।

खाचरियावास ने बताया कि किराये से संबंधित पोस्टर सभी अस्पतालों के बाहर चस्पा किए जा रहे हैं। आमजन बिना डरे कंट्रोल रूम पर शिकायत दर्ज करायें। खाचरियावास ने बताया कि प्रथम 10 किलोमीटर के बाद वाहनों की श्रेणी के अनुसार किराया तय किया गया हैं। इसमें 10 किलोमीटर के बाद मारूति वेन, मार्शल, मैक्स आदि वाहनों का किराया प्रति किमी 12.50, टवेरा, इनोवा, बोलेरो, कूर्जर, रायनो आदि वाहनों का किराया 14.50 प्रति किलोमीटर एवं अन्य बड़े एम्बुलेंस, शव वाहनों का किराया 17.50 प्रति किलोमीटर निर्धारित किया हैं। वाहन में एसी की सुविधा होने पर 1 रूपया प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जा सकेगा।

परिवहन मंत्री ने बताया कि एंबुलेंस व शव वाहनों को प्रथम 10 किमी के अतिरिक्त अधिक चलने वाली दूरी को 2 गुणा (आने व जाने) करने के बाद कुल किमी की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए कोई वाहन (मारूति एंबुलेंस द्वारा) 50 किमी की यात्रा करता है, तो कुल 50 किमी-10 किमी अर्थात 40 किमी गुणा 2 = कुल 80 किमी दूरी मानी जाएगी। देय किराया प्रथम 10 किलोमीटर का 500 न्यूनतम तथा अगले 40 किमी का 80 किमी की दूरी मानते हुए दर 12.50 से अर्थात 1000 रुपए देय होगा। कुल किराया 1000 जोड़ 500 = 1500 रूपए होगा।

उन्होंने बताया कि यह दर गणना 91 रूपये प्रति लीटर डीजल मानकर की हैं। इसके बाद होने वाली प्रति लीटर डीजल की वृद्धि दर में 20 पैसे प्रति रुपए की दर से निर्धारित किराए में वृद्धि की जा सकेगी। वहीं, वाहन को रात्रि का अतिरिक्त किराया देय नहीं होगा। वाहन संचालक वाहन की धुलाई के लिए भी अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। वाहन में आवश्यक चिकित्सकीय यंत्र, उपकरणों एवं सुविधाओं के संबंध में चिकित्सालय प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय की अनुपालना करना एंबुलेंस वाहन के स्वामियों के लिए बाध्यकारी होगा।

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