जयपुर : कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के मद्देनजर लगे लॉकडाउन के तहत राजस्थान में सभी स्कूल-कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। राज्य में सिटी बसें चलाने की अनुमति भी अभी नहीं दी गयी है।राजस्थान सरकार ने पूर्णबंदी में ढील देने के कदमों के तहत ‘अनलॉक-2’ के कार्यान्वयन के आदेश मंगलवार को जारी किए। इसमें कहा गया है कि राज्य के सभी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाएगा।
केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थान 15 तक बंद
इसमें कहा गया है कि केंद्र व राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से काम कर सकेंगे और भारत सरकार के कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करेंगे।ये दिशा-निर्देश एक जुलाई से 31 जुलाई तक प्रभावी होंगे। इनके अनुसार व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतराज्यीय व राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
कमर्शियल वाहनों का सैनिटाइजेशन जरूरी
अन्य सभी वाणिज्यिक यात्री परिवहन वाहन में यात्रा से पहले व यात्रा के बाद सेनेटाइजेशन जैसी सुरक्षात्मक गतिविधियों को अपनाना जरूरी होगा। निजी और वाणिज्यिक वाहनों में यात्रियों के बैठने की क्षमता से अधिक संख्या में यात्रियों के बैठने को अनुमति नहीं दी गई है।इन दिशा निर्देश में कहा गया है कि जहां कोरोना वायरस संक्रमण के नये मामले आते हैं वहां निषिद्ध क्षेत्र का निर्धारण जिला कलेक्टर करेंगे। निषिद्ध क्षेत्रों व निषिद्ध क्षेत्र/कर्फ्यू वाले इलाकों में किसी तरह की छूट लागू नहीं होगी।
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