Scrap Police For Vehicles: 1 अप्रैल से लागू होगी स्क्रैप पॉलिसी, 20 साल पुराने चार पहिया वाहन होंगे कंडम

Scrap Police For Vehicles: आगामी 1 अप्रैल से केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के नए स्क्रैप पॉलिसी (कबाड़ नीति) के लागू होने से 15 साल पुरानी व्यावसायिक या सरकारी व 20 साल पुरानी निजी गाडियां कंडम होंगी।

Scrap policy implemented in Kanpur from April 1
1 अप्रैल से लागू होगी स्क्रैप पॉलिसी   |  तस्वीर साभार: Twitter
मुख्य बातें
  • कंडम हो चुके गाड़ियों का मिलेगा प्रमाण पत्र
  • प्रमाण पत्र की सहायता से नई वाहन के खरीद पर 5 प्रतिशत की मिलेगी छूट
  • लाइसेंस धारी कबाड़ के दुकानदान ही आरटीओ की अनुमति से जारी करेंगे प्रमाण पत्र

Scrap Police For Vehicles: ऐसी सरकारी व व्यावसायिक गाड़ियां जो 15 साल पुरानी हो चुकी हों या ऐसे प्राइवेट चार पहिया वाहन जो 20 साल पुराने हो चुके हैं, वे सभी एक अप्रैल से कंडम कर दिए जाएंगे। इसका कारण यह है कि, पहली अप्रैल से केंद्रीय मोटरयान अधिनियम की नई स्क्रैप पॉलिसी (कबाड़ नीति) लागू हो जायेगी। इसलिए नई नीति के तहत उक्त गाड़ियों का कंडम कर दिया जाएगा।

कंडम हो चुकी गाड़ियों को वहीं कबाड़ के दुकानदार खरीद सकेंगे, जिनके पास लाइसेंस होगा। गाड़ियों को कंडम किए जाने के बाद गाड़ी मालिक को प्रमाणपत्र मिलेगा। इस प्रमाण पत्र की सहायता से नए वाहन खरीददारी में पांच प्रतिशत की छूट प्राप्त की जा सकेगी। इस छूट के लिए कबाड़ के दुकानदार के द्वारा प्रमाणपत्र का ऑनलाइन सत्यापन करवाना होगा।

कंडम वाहन खरीदने वालों के लिए गाइडलाइन तय

कबाड़ के दुकानदार के पास एक-एक कंडम वाहन का ब्योरा रिकॉर्ड फाइल में होगा। जिससे कि, इनके सत्यापन में आसानी हो। वहीं एक विभागीय अधिकारी के अनुसार, कंडम वाहन खरीदने वालों के लिए गाइडलाइन बनायी गयी है। अब लाइसेंस धारक कबाड़ के दुकानदारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। जिससे की स्क्रैप पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा सके।

दो साल तक वैध होगा प्रमाण पत्र

प्रत्येक लाइसेंसधारी कबाड़ के दुकानदार के द्वारा खरीदे गए वाहन का डिटेल्स जिसमें इंजन, चेसिस नंबर तथा नंबर प्लेट आरटीओ ऑफिस में जमा करवाना होगा। इसके बाद विभाग के द्वारा जिस वाहन की डिटेल्स कबाड़ी से प्राप्त होगी, उसका पंजीकरण निरस्त किया जायेगा। वहीं गाड़ी मालिक को कबाड़ के दुकानदार से आरटीओ द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र प्राप्त होगा, यह प्रमाण पत्र दो साल के लिए वैध होगा। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के इस नए स्क्रैप पॉलिसी के लागू होने से पुरानी गाड़ियों को कंडम किया जाएगा। इससे सड़कों पर फर्राटे से दौड़ लगा रही पुरानी गाड़ियों की संख्या में कमी आएगी।  इससे पुराने वाहनों की ध्वनि और धुंआ से निकलने वाले प्रदूषण में भी कमी होगी।

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