Kanpur E-Rickshaw: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में ई-रिक्शा संचालकों पर पुलिस अब सख्ती बरतेगी। यातायात निदेशालय के निर्देश पर रविवार शाम मीरपुर कैंट स्थित यातायात भवन में प्रभारी पुलिस उपायुक्त यातायात बसंत लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि, किसी भी दशा में बिना पंजीकरण ई-रिक्शा शहर के अंदर नहीं चलेंगे। प्रतिबंधित मार्ग पर भी ई-रिक्शा नहीं जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही ई-रिक्शा चला सकेंगे। पांच से अधिक सवारी बैठाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बड़े चौराहों से करीब 100 मीटर और छोटे चौराहों से 50 मीटर दूर ई-रिक्शे खड़े होंगे। आपको बता दें कि, रविवार को प्रभारी पुलिस उपायुक्त यातायात की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
शहर का ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त करने वाले ई-रिक्शा संचालकों पर शिकंजा कस दिया गया है। इसके लिए यातायात विभाग ने कमर कस ली है। प्रभारी पुलिस उपायुक्त यातायात बसंतलाल और अपर पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक ने बेपरवाह ई-रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की बात कही।
उन्होंने कहा कि जिन ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है वह किसी कीमत पर नहीं चलने दिए जाएं। वहीं, ऐसे ई-रिक्शे जिनके रजिस्ट्रेशन या तो हैं नहीं या समाप्त हो गए, उन्हें तीन दिन का समय दिया गया है। इस समय के दौरान वह सभी प्रपत्र पूरे करा लें। दी गई समय सीमा खत्म होने के बाद अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि, अब ई-रिक्शा वाले सिर्फ चार सवारी से ज्यादा नहीं बैठा सकेंगे। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी।
इस बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रतिबंधित मार्गों पर ई-रिक्शा का प्रवेश पूर्णत: निषेध रहेगा। साथ ही वैध ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ही ई-रिक्शा चलाने की अनुमति होगी। बड़े चौराहों से 100 मीटर और छोटे चौराहों से 50 मीटर की दूरी पर सवारियां बैठा सकेंगे। बैठक में अपर पुलिस उपायुक्त यातायात राहुल मिठास, ई-रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी दीप गुप्ता, राजू मौजूद रहे।
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