Kanpur News: कानपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां सौतेले भाइयों पर अपनी नाबालिग बहन से रेप का आरोप लगा है। नाबालिग ने जब पिता को इस बात की जानकारी दी तो बेटों पर कार्रवाई करने की जगह पीड़िता को अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। पीड़िता की कोई सुनवाई नहीं हुई तो परेशान होकर रविवार को उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। पीड़िता का एक वीडियो भी सामने आया है। जिसमें वह अपनी आपबीती बता रही है। इस मामले में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस ने कहा कि 2017 जून से 2018 जून तक बच्ची के साथ उसके सौतेले भाइयों ने रेप किया है। इसमें कानपुर के नाला रोड निवासी शख्स के दोनों बेटे को आरोपी है। रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा में कार्रवाई की गई है। आरोपियों को बजरिया थाने की पुलिस ने मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी भाइयों ने नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो भी बना लिया था।
सौतेली बहन को बदनाम करने की धमकी देकर लगातार दोनों भाई रेप कर रहे थे। इस दौरान उसे अश्लील वीडियो भी दिखाते थे। वहीं आरोपियों के मां-बाप ने पीड़िता को अवैध तरीके से 2013 में यतीमखाना से गोद लिया था। वह गोदनामा संबंधी कोई दस्तावेज भी पुलिस को नहीं दिखा सके। बुधवार को आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेजा जाएगा।
पीड़िता लड़की बांदा जिले की रहने वाली है। 2013 में उसकी मां का निधन हो गया था। उसके पिता ने तीन बेटियों को ननिहाल में छोड़ दिया था। ननिहाल वालों ने तीनों को बांदा के यतीमखाना अनाथ आश्रम में डाल दिया था। यतीमखाना की संरक्षिका ने 2013 में अपने जानने वाले दम्पती को अवैध तरीके से बच्ची को गोद दे दिया। उस दौरान नाबालिग की उम्र लगभग पांच वर्ष थी। यतीमखाना में लड़की ने 14 अगस्त की रात को अपने हाथ की नस काट ली थी। उसे उर्सला में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पुलिस तक पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना से सम्बंधित वीडियो जारी किया था। जिसमें वह कह रही है, दंपति का छोटा लड़का मेरे साथ गलत हरकत करता, मेरा मुंह भी दबाता, जबरदस्ती करता और मुझे टैबलेट लाकर देता था। उन सबने हमको धमकाया, उन्होंने कहा कि यतीमखाना जा रही हो। वहां किसी को मत बताना कि मेरे पापा जिंदा है। कहना की एक्सीडेंट में पापा मर गए और मां का इंतकाल हो गया है। जबकि मेरे पापा जिंदा हैं। मेरे पापा यतीमखाना लेने आए तो यहां के लोगों ने हमको मिलने नहीं दिया।"
एसीपी सीसामऊ निशंक शर्मा ने कहा कि दम्पती गोदनामा से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका है। नियम के अनुसार जिस भी घर में दो बेटे हैं, वहां बेटी गोद देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने बच्ची के कई सारे अश्लील वीडियो बना लिए थे। उसे धमकाया था कि अगर अपना मुंह खोला तो घर में वीडियो दिखा देंगे। इसके बाद तुम्हें घर से भगा दिया जाएगा क्योंकि तुम सौतेली हो और हम सगे बेटे हैं ।
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