Greater Noida Authority: दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के निर्मित भवनों के आवंटियों के लिए यह राहत की खबर है। प्राधिकरण ने एकमुश्त समाधान योजना को लागू कर दिया है। बोर्ड के इस फैसले को कार्यालय आदेश प्राधिकरण ने जारी कर दिया है। प्रीमियम धनराशि, अतिरिक्त मुआवजा या फिर लीज डीड के विलंब शुल्क के बकाएदार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। एकमुश्त समाधान योजना 30 सितंबर तक लागू रहेगी, लेकिन 30 जून तक आवेदन करने पर अधिक छूट मिलेगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित निर्मित भवनों के तमाम आवंटी बकाया प्रीमियम व अतिरिक्त मुआवजे का समय से भुगतान नहीं कर सके।
लीज डीड में देरी के कारण भी आवंटियों पर विलंब शुल्क लग गए। ऐसे आवंटियों को इन तीनों तरह के बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए बीते 05 अप्रैल को प्राधिकरण बोर्ड ने एकमुश्त योजना को मंजूरी दी थी, जिस पर अमल करते हुए प्राधिकरण ने कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। ओटीएस के तहत आवंटी डिफॉल्ट प्रीमियम धनराशि पर दंडात्मक ब्याज (पेनल इंटरेस्ट) से राहत प्राप्त कर सकते हैं। आवंटी साधारण ब्याज दर पर बकाया धनराशि जमा कर सकेंगे।
20 फीसदी विलंब शुल्क की मिलेगी 'छूट'
वहीं, 64 फीसदी अतिरिक्त प्रतिकर समय से न जमा कर पाने वाले आवंटी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ओटीएस के अंतर्गत प्रतिकर की डिफॉल्ट धनराशि पर पेनल इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इसी तरह लीज डीड के विलंब शुल्क में आवंटी राहत पा सकते हैं। 30 जून तक विलंब शुल्क की 70 फीसदी धनराशि जमा करते हुए आवेदन करने वाले आवंटियों को 30 फीसदी धनराशि की छूट मिल जाएगी। वहीं, 01 जुलाई से 30 सितंबर तक आवेदन करने वालों को कुल विलंब शुल्क का 80 जमा करना होगा। शेष 20 फीसदी विलंब शुल्क की छूट मिल जाएगी।
प्राधिकरण की वेबसाइट से ऑनलाइन करें आवेदन
ओटीएस योजना का लाभ पाने के लिए 150 वर्ग मीटर तक के निर्मित भवन होने पर 2000 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगेगी, जबकि 150 वर्ग मीटर से बड़े भवनों पर 5000 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगेगी। एटीएस का लाभ पाने के लिए आवेदन पत्र ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। इससे संबंधित किसी अन्य जानकारी के लिए आप ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के संपत्ति विभाग से संपर्क कर सकते हैं।
30 सितंबर तक मिलेगा मौके
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने कहा, "निर्मित भवनों के आवंटियों को राहत देने के लिए ओटीएस योजना लागू कर दी गई है। ओटीएस के अंतर्गत लीज डीड पर विलंब शुल्क, अतिरिक्त मुआवजा और प्रीमियम की बकाया धनराशि पर पेनल्टी से राहत प्राप्त कर सकते हैं। बकाएदार 30 सितंबर तक तय प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन जरूर कर दें, ताकि इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकें।"