Noida Section-144: कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और ईद समेत आगामी त्योहारों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 को तारीख बढ़ा दी गई है। ऐसे में अगर कोई धारा का उल्लघंन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के आदेश के बाद जनपद में धारा 144 की तारीख बढ़ा दी गई है। बता दें कि अब जिले में 31 मई तक धारा 144 प्रभावी रहेगी।
गौतमबुद्ध नगर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था ने इस संबंध में कहा कि जिले में 31 मई 2022 तक धारा 144 लागू रहेगी, ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति धारा 144 का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब नोएडा की सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के कोई नहीं निकलेगा। साथी ही बिना परमिशन के अगर कोई भी धरना प्रदर्शन अनशन या फिर कोई अन्य समाज कार्यक्रम नहीं कर सकेगा।
किसी व्यक्ति को बिना अनुमति के जुलूस निकालने की इजाजत भी नहीं मिली है। अगर कोई भी इस तरीके का कार्य बिना अनुमति के मिलेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि, स्कूल प्रबंधकों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। स्कूलों में एग्जाम के दौरान छात्रों में दो गज की दूरी बनी रहनी चाहिए। वहीं पांच से ज्यादा एक साथ नहीं होने चाहिए, इससे कोरोना वायरस फैल सकता है। साथ ही नोएडा में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना परमिशन के पूजा पाठ या नमाज नहीं अदा करेगा।
वहीं सार्वजनिक स्थानों पर खुले में अगर कोई भी शराब पीते हुए दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सभी मामलों को लेकर गौतमबुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक सिंह ने सभी अधिकारियों और थाना प्रभारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि, अगर कोई भी धारा 144 का उल्लंघन करते पाया जाता है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन तत्काल रूप से लिया जाए। व्यवस्था में जरा भी ढील नहीं होनी चाहिए।