Patna Administration: नागरिकों को पटना प्रशासन की तरफ से शराब के विभिन्न मामले में जब्त की गई, गाड़ियों को मुक्त कराने की सुविधा दी गई है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें तय कर दी गई हैं। गाड़ी की बीमित राशि की आधी राशि देकर शराब में जब्त गाड़ी को वाहन मालिक छुड़वा सकेंगे। इसके लिए वाहन मालिक को सबसे पहले विधि शाखा में जाकर लिखित आवेदन देना होगा। आवेदन के पश्चात वहां से एक लेटर जारी किया जाएगा। उस पत्र के मिलने के बाद नागरिक उत्पाद विभाग में इंश्योरेंस वैल्यू की आधी रकम देकर अपनी गाड़ी ले जा सकेंगे।
प्रशासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ऐसी गाड़ियों के लिए एक शर्त यह भी होगी कि यह सुविधा सिर्फ वाहन मालिक को ही मिलेगी। इनको कोई दूसरा व्यक्ति वाहन नहीं छुड़वा सकेगा। ये वो गाड़ियां होंगी जिनकी अभी तक नीलामी नहीं हुई है।
अधिकारियों के अनुसार शराबबंदी कानून में संशोधन के बाद वाहन मालिकों को यह रियायत पहली बार मिली है। वाहन के मालिक चाहें तो इंश्योरेंस वैल्यू की आधी रकम चुका कर अपनी गाड़ी मुक्त करवा सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि, यह आधी रकम सरकार फाइन के तौर पर ले रही है। ताकि इस तरह की गाड़ियों का दोबारा शराब तस्करी में उपयोग नहीं हो पाए। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक प्रियरंजन ने बताया कि शराब मामले में जब्त गाड़ी की बीमा वैल्यू की 50 प्रतिशत राशि देकर वाहन मालिक अपने वाहन को ले जा सकेंगे। इसे लेकर नियमों में सरकार ने रियायत दी है। वह ऐसी गाड़ी होगी, जिनकी नीलामी प्रक्रिया नहीं हुई है।
बता दें कि, राज्य में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद प्रशासन द्वारा अब तक हजारों गाड़ियों को जब्त किया गया है। स्थिति ऐसी हो रही है कि थानों में जब्त गाड़ियों को रखने की जगह ही अब नहीं बची। इस कारण से प्रशासनिक कार्यों में भी काफी समस्याएं होती हैं। ऐसे में सरकार के इस नियम से जब्त गाड़ियों को मुक्त कराने का रास्ता खुल गया है। इससे पुलिस को भी काफी राहत मिलेगी।
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