Patna Court Judgment: मोकामा के विधायक और बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को एके 47 मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले को लेकर पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 14 जून को उन्हें दोषी करार दिया था, जिसका फैसला मंगलवार को सुनाया गया। सजा मिलने के बाद अब अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का भी खतरा आ गया है।
क्योंकि दो वर्ष से ज्यादा सजा होने पर विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर उनके वकील सुनील कुमार ने कहा कि, यह पूरी तरह से गलत है। इस फैसले को चुनौती देने के लिए अब पटना हाइकोर्ट में अपील दायर की जाएगी। वहीं इसी मामले को लेकर अनंत सिंह के केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि, अनंत सिंह के पैतृक आवास से बरामद की गई एके 47 मामले को लेकर कोर्ट में स्पीडी ट्रायल के तहत प्रतिदिन सुनवाई की गई। यह सुनवाई 34 माह तक लगातार चली और विधायक अनंत सिंह को इस दौरान जमानत भी नहीं मिली। अनंत सिंह 25 अगस्त, 2019 से न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है। इस केस को लेकर विधायक और उनके केयर टेकर पर 15 अक्टूबर 2020 में आरोप तय किया गया था। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस अभियोजन गवाहों को कोर्ट में पेश किया। वहीं विधायक की तरफ से बचाव पक्ष में 34 गवाह पेश किए गए।
बता दें कि, 16 अगस्त 2019 को पटना पुलिस ने सूचना के आधार विधायक अनंत कुमार सिंह के पैतृक आवास बाढ़ थाना के लदवां गांव में छापामारी की थी। विधायक के पुश्तौनी घर से पुलिस को प्रतिबंधित हथियार एके-47, 33 जिंदा कारतूस और दो ग्रेनेड बरामद हुए थे। इस मामले में बाढ़ थानाध्यक्ष की ओर से सूचक बनकर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस छापेमारी के बाद अनंत सिंह फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया। बाद में विधायक ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था। पटना पुलिस ने अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट की 7 धारा, भादवि की दो धारा और दो विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। विधायक अनंत सिंह पर अभी भी एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में 5 आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसके अलावा विधायक पर दानापुर, गया व बाढ़ में भी आपराधिक मामले चल रहे हैं।
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