नई दिल्ली: बिहार में ग्राम पंचायत (Bihar Panchayat Election) की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई इसके साथ ही पंचायत चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) लागू हो गया। 11 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि राज्य में 11 चरण में मतदान होंगे, पंचायत चुनाव को लेकर 1 लाख 13 हजार से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, वहीं किसी भी नई योजना का आरंभ नहीं हो सकेगा। हालांकि, पुरानी योजनाएं जारी रहेंगी। अधिसूचना जारी होने के साथ प्रत्याशी अब अलग-अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। नामांकन के लिए उनको सात दिनों का समय मिलेगा। आयोग ने नामांकन पत्र भरने, जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं।
नामांकन करने की अंतिम तिथि के बाद और तीन दिनों के अंदर प्रत्याशियों पर्चे की जांच होगी, नाम वापसी की तिथि भी निर्धारित करते हुए जिलों को निर्देश दिया है कि नामांकन पत्र की जांच की अंतिम तारीख के बाद दो दिनों का समय नाम वापसी के लिए दिया जाएगा।
पंचायत चुनाव में बिहार में इस बार पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल होगा।राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में छह पदों, मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान होगा। इस बार ईवीएम के अलावे बैलेट बॉक्स का भी इस्तेमाल होगा।कहा जा रहा है कि चार पदों मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव में इवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। सभी पदों के लिए अलग-अलग चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।
इस चुनाव में पहले चरण के लिए 24 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। अंतिम चरणों में बाढ प्रभावित इलाकों में मतदान कराया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पंचायत चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।उल्लेखनीय है कि बिहार में वर्ष 2016 में गठित त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम कचहरियां जून महीने में भंग कर दी गई हैं। जून के पहले कोरोना के कारण चुनाव कराना संभाव नहीं था। जून के बाद पंचायत चुनाव तक पंचायत परामर्शी समिति काम कर रही है।
पढ़िए Patna के सभी अपडेट Times Now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharat पर। साथ ही और भी Hindi News के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें।