Patna School Bus Speed Guideline: पटना में स्कूल बस से दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रहीं हैं। इससे राहगीरों के साथ बस सवार बच्चों की जान को भी खतरा रहता है। ऐसे में यातायात विभाग ने स्कूल बसों की स्पीड कम करने के लिए नई गाइडलाइन तय की है। इसके मुताबिक पटना में स्कूल बसों की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।इससे अधिक गति में स्कूली बसों के चलने पर वाहन चालक और वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यातायात विभाग की गाइडलाइन के अनुसार बस को जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा पांच हजार रुपए जुर्माना भी वसूला जाएगा।
दरअसल, स्कूल बसों के चालक अपनी ट्रिप बढ़ाने के चक्कर में काफी स्पीड से बस चलाते हैं। ऐसे में लगातार हादसे बढ़ रहे हैं। मामला स्कूल का होने की वजह से बस मालिक या चालक पर कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं होती है। ज्यादातर मामले में वाहन चालक फरार हो जाता है। अब यातायात विभाग ने सभी तरह के कॉमर्शियल गाड़ियों में स्पीड लिमिट डिवाइस लगाना अनिवार्य किया है। अगर कोई वाहन चालक यह डिवाइस नहीं लगवाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार पकड़े जाने पर 5000 रुपए जुर्माना लगेगा। दूसरी बार जुर्माने की राशि 10 हजार रुपए वसूली जाएगी।
यातायात विभाग की गाइडलाइन के अनुसार, यात्री बसों के चालक नेशनल हाईवे (एनएच) 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस चला सकेंगे। स्कूली बसों की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे ही रहेगी। ट्रक एनएच पर 80 किमी. प्रति घंटे, हाईवे 60 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की छूट दी गई है। जबकि शहर में यात्री बस की अधिकतम स्पीड 60 किमी. तय की गई है।
कुछ अनिवार्य सेवा देने वाली गाड़ियों की अधिकतम स्पीड तय नहीं की गई है। इसके तहत एंबुलेंस की कोई स्पीड तय नहीं हुई है, क्योंकि इन्हें कम समय में मरीज को अस्पताल लेकर पहुंचना होता है। इसी तरह दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल पर जल्द से जल्द पहुंचना होता है, इसलिए इनकी गाड़ियों की भी स्पीड तय नहीं हुई है। पुलिस वाहनों का भी स्पीड निर्धारित नहीं किया गया है। दरअसल, इन्हें कई बार अपराधियों का पीछा करना होता है।
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