Patna Coaching Centres: पटना जिले में अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिला प्रशासन ने निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले 138 कोचिंग संस्थानों को बंद कराने का आदेश जारी किया है। इन कोचिंग संस्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। वहीं अब तक 111 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। बता दें, मंगलवार को डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में जिला कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की बैठक हुई।
जिला शिक्षा अधिकारी ने समिति को जानकारी दी कि पूर्व में 609 कोचिंग संस्थानों ने निबंधन के लिए आवेदन दिया है। इनमें से 287 का निबंधन कर दिया गया है। 111 संस्थानों के आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। ये संस्थान निर्धारित मापदंड को पूरा नहीं कर रहे थे।
153 आवेदनों पर हुआ विचार
समिति की बैठक में 211 आवेदनों में 153 आवेदनों पर विचार किया गया। इनमें से 126 संस्थानों का आवेदन निबंधन के लिए मंजूर कर लिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक फिर से 353 आवेदन आए हैं। इनकी जांच चल रही है। डीएम ने दो दिनों के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी है, जिससे जल्द इनके निबंधन को लेकर निर्णय लिया जा सके।
सभी कोचिंग संस्थानों की होगी रेगुलर मॉनिटरिंग
डीएम डॉ. चंद्रशेखर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी कोचिंग संस्थानों की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी। यह भी निर्देश दिया गया कि जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर कोचिंग संस्थानों से जुड़ी जानकारी अपडेट करते रहें।
कई संस्थानों पर लगा जुर्माना
बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत कई कोचिंग संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अधिनियम की धारा 6 के तहत बंद कराए जाने वाले संस्थानों पर 25 हजार रुपए से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गौरतलब है कि 138 आवेदनों को निबंधन के लिए नामंजूर किया गया है। इन संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी हुआ है।
ये हैं निबंधन के मानक
कोचिंग संस्थानों के निबंधन के लिए कई मानक हैं। इनमें प्रमुख रूप से छात्र-छात्राओं के लिए पर्याप्त संख्या में बेंच-डेस्क, लाइट, पेयजल, शौचालय, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
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