IT Rules: नियमों के उल्लंघन पर Twitter के खिलाफ कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार स्वतंत्र, दिल्ली हाईकोर्ट

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नए नियमों का पालन करने के लिए तैयार हो गया है। इन सबके बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर केंद्र कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है।

Twitter tells Delhi HC it will take 8 weeks to appoint grievance redressal officer
नियम ना मानने पर सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ केंद्र कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है, दिल्ली हाईकोर्ट 
मुख्य बातें
  • आईटी विभाग के नए नियमों को लेकर ट्विटर और सरकार के बीच है तनातना
  • दिल्ली हाई कोर्ट से ट्विटर ने अब नियमों का पालन करने की बात कही है
  • भारत में 'कानूनी संरक्षण' का दर्जा खो चुका है ट्विटर, दर्ज हुए हैं केस

नई दिल्ली : माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह आठ सप्ताह के भीतर शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करने की कोशिश करेगा। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने कोर्ट को बताया कि वह भारत में अंतरिम मुख्य अनुपूरूक अधिकारी की नियुक्ति कर चुकी है और आईटी विभाग के नए नियमों के अनुरूप वह थोड़े समय के लिए दो अन्य अधिकारियों की नियुक्ति शीघ्र करेगी। लेकिन इन सबके बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि अगर आईटी रूल्स की अनदेखी ट्विटर की तरफ से हो रही है तो केंद्र सरकार एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है।

ट्विटर अगर उल्लंघन करें तो केंद्र कार्रवाई के लिए स्वतंत्र
दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आईटी नियमों का उल्लंघन करता है तो केंद्र ट्विटर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। मामला 28 जुलाई के लिए स्थगित। ट्विटर अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में एक हलफनामा दाखिल करेगा।

ट्विटर ने नियुक्ति के लिए जॉब का ऑफर दिया

कंपनी ने कहा कि सभी तीन जगहों पर भर्ती के लिए उसने जॉब का ऑफर दिया है। इसके पहले शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति में देरी होने पर दिल्ली हाई कोर्ट अपनी नाखुशी जाहिर कर चुका है। कोर्ट ने कहा कि आईटी के नए नियमों के अनुरूप शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति न करते हुए ट्विटर कानून का उल्लंघन कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर आईटी विभाग के नए नियम 26 मई से प्रभावी हो गए हैं। 

आईटी के नए नियमों पर सरकार है टकराव
आईटी विभाग के नए नियमों को लेकर ट्विटर और सरकार के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी चल रही है। ट्विटर पहले इन नियमों का पालन करने में आनाकानी कर रहा था लेकिन सरकार की सख्ती के बाद वह नियमों का पालन करने की बात कहने लगा है। सरकार का कहना है कि नागरिकों के अधिकारी की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वह नए नियम लेकर आई है, वहीं ट्विटर का कहना है कि इन नियमों के पालन से उसकी ओर से दी जाने वाली 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित' होगी।  

ट्विटर के खिलाफ भारत में दर्ज हो चुके हैं कई केस
आईटी विभाग नए नियमों का पालन नहीं करने पर देश में ट्टविर को मिला 'कानूनी संरक्षण' का दर्जा समाप्त हो गया है। अब आपत्तिजनक एवं भड़काऊ पोस्ट के लिए उस पर देश में केस दर्ज हो रहे हैं। गाजियाबाद में बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई का वीडियो वायरल होने के मामले में, भारत का गलत नक्शा दिखाने एवं चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट के लिए उस पर केस दर्ज हो चुके हैं। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को गाजियाबाद की एक कोर्ट में पेश होना है। 


  

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