Agra Driving License: ताजनगरी आगरा के संभागीय परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नियमों में बदलाव किया है। दरअसल, अगर आपका बच्चा 18 साल का नहीं है, तो दो पहिया वाहन चलाने योग्य नहीं है। संभागीय परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इससे पहले 16 वर्ष के बच्चों का नॉन गियर ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता था। लेकिन 50 सीसी से कम के वाहन न आने की वजह से नॉन गियर ड्राइविंग लाइसेंस बनना भी बंद हो गए है। स्कूलों के हजारों बच्चे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दो पहिया वाहन दौड़ा रहे हैं।
संभागीय परिवहन विभाग की ओर से ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी यह नियम जारी किया गया है। पहले 16 वर्ष तक की आयु वाले किशोरों का नॉन गियर ड्राइविंग लाइसेंस बनता था। यह लाइसेंस 50 सीसी से कम का वाहन चलाने पर दिया जाता था।
पिछले कई वर्षों से 50 सीसी के वाहन नहीं बन रहे है। इसलिए नॉन गियर ड्राइविंग लाइसेंस पर आरटीओ ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में स्कूल छात्र-छात्राएं दो पहिया वाहन चला रहे हैं। जबकि विभाग की ओर से इनके लाइसेंस पर रोक है।
50 सीसी के वाहनों की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होती थी। इसमें लूना और विक्की जैसे वाहन शामिल थे। इन वाहनों का निर्माण अब बंद है। नॉन गियर ड्राइविंग लाइसेंस पर कई किशोर 100 सीसी तक का वाहन चलाते आ रहे हैं। अब ऐसे किशोर दो पहिया वाहन चलाते पकड़े जाते है, तो जुर्माने का प्रावधान है।
एआरटीओ (प्रशासन) एके सिंह ने कहा कि नॉन गियर ड्राइविंग लाइसेंस 50 सीसी वाहन पर दिया जाता है। अब इतने कम सीसी के वाहन बाजार में नहीं आ रहे है, इसलिए नॉन गियर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहे हैं। उसके बाद भी कोई किशोर दो पहिया वाहन चला रहा है, तो उसके अभिभावकों पर जुर्माना लग सकता है।
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