Agra Pet Tax: आगरा में अब कुत्ते-बिल्ली पालने पर नगर निगम को देना होगा इतना टैक्स, जल्द प्रकाशित होगी नियमावली

Agra Pet Tax: ताजनगरी आगरा में अब बिल्ली और कुत्ते पालने वाले लोगों टैक्स भरना पड़ेगा। बिल्ली व कुत्तों के पंजीकरण के लिए नियमावली बनाई जा रही है। यह जल्द प्रकाशित की जाएगी।

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आगरा में कुत्ते-बिल्ली पालने पर देना होगा टैक्स (प्रतीकात्मक तस्वीर)  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • आगरा में बिल्ली और कुत्ते पालने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर
  • बिल्ली व कुत्तों के पंजीकरण के लिए बनाई जा रही नियमावली
  • पार्षद ने की पालतू जानवरों पर टैक्स आधा करने की मांग

Agra Pet Tax: शहर में बड़ी संख्या में लोग कुत्ता और बिल्ली पालने के शौक रखते हैं। लखनऊ सहित प्रदेश के कई नगर निगमों में इन पालतू जानवरों के पंजीकरण की व्यवस्था है। आगरा नगर निगम के अधिकारियों ने भी इस संबंध में स्थानीय उपविधि बनाने और पंजीकरण शुल्क तय करने का प्रस्ताव तैयार किया था। सोमवार को नगर निगम के बजट सत्र में आय पक्ष पर चर्चा करते हुए नगर निगम की ओर से यह प्रस्ताव पेश किया गया।

इसमें विदेश नस्ल के बड़े डॉग का पंजीकरण शुल्क प्रतिवर्ष 1000 रुपये करने, छोटे डॉग के लिए 500 रुपये और भारतीय नस्ल के डॉग के पंजीकरण के लिए 100 रुपये की व्यवस्था दी है। डॉग क्लीनिक का प्रतिवर्ष पंजीकरण 5000 रुपये, डॉग क्लीनिक मय हास्टल 10000 रुपये और पैट शॉप को 3000 रुपये प्रतिवर्ष दर की पंजीकरण शुल्क तय किया।

भारतीय नस्ल के श्वानों को पंजीकरण शुल्क मुक्त करने की मांग 

प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए पार्षद शरद चौहान ने पालतू जानवरों पर टैक्स आधा करने की मांग की। कार्यकारिणी के उपसभापति कर्मवीर सिंह ने भारतीय नस्ल के श्वानों को पंजीकरण शुल्क मुक्त करने की मांग की। रवि शर्मा ने प्रस्ताव की सराहना की। राहुल चौधरी भी टैक्स कम करने की मांग की। इसके अतिरिक्त कई पार्षदों ने अन्य पालतू जानवरों को टैक्स के दायरे में लाने की मांग की। लंबी चर्चा के बाद मेयर ने कहा कि, बड़े विदेश नस्ल और क्रास बीड डॉग और छोटे विदेशी नस्ल के डॉग पर अब 500 रुपये और भारतीय नस्ल के डॉग पर 100 रुपये प्रतिवर्ष पंजीकरण शुल्क देना होगा। डॉग क्लीनिक आदि कोई राहत नहीं दी गई है।

नियमावली जल्द प्रकाशित होगी

नगर आयुक्त निखिल टीकराम फुंडे ने बताया कि, बिल्ली व कुत्तों के पंजीकरण के लिए नियमावली बनाई जा रही है। यह जल्द प्रकाशित की जाएगी। मुख्य रूप से पंजीकरण से पहले पेट्स के वैक्सीनेशन पर विशेष जोर दिया जाएगा। पड़ोसी की अनुमति के मामले में उठे विवाद के नियम और शर्तों में इस मुद्दे मंथन कर रहे हैं। उनका कहना है कि, पालतू कुत्तों के मामले में पड़ोसियों की तरह से आए दिन शिकायतें की जाती हैं। पड़ोसियों में किसी तरह का विवाद न हो, इसे ध्यान में रखते हुए नियम बनाए जाएंगे।

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