- कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए में भी संशोधन किया गया है।
- महंगाई भत्ता 25% ब्रैकेट से अधिक होने पर एचआरए में भी संशोधन होता है।
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के रोके गए महंगाई भत्ते यानी डीए को बहाल करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स बढ़े हुए महंगाई भत्ते के लागू होने का इंतजार कर रहे है। उनके लिए एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) के बारे में एक और अच्छी खबर है। सरकार ने अब केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) में भी संशोधन किया है। रिपोर्ट्स की मानें तो अगस्त महीने से कर्मचारियों को उनके सैलरी अकाउंट में बढ़ा हुआ एचआरए मिल जाएगा। सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक महंगाई भत्ता 25% से ज्यादा होने के कारण एचआरए बढ़ा दिया गया है।
एचआरए कथित तौर पर 27% बढ़ा
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है, वहीं मकान किराया भत्ता (House rent allowance) भी कथित तौर पर बढ़ाकर 27% कर दिया है। दरअसल, माना जाता है कि व्यय विभाग ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25% ब्रैकेट से अधिक हो जाएगा तब एचआरए को भी संशोधित किया जाएगा। 1 जुलाई से कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 28% कर दिया जाएगा। इससे स्पष्ट है एचआरए में भी संशोधन तय है।
हर शहर में अलग-अलग होता है एचआरए
वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को उनके शहर के आधार पर एचआरए मिलेगा। शहरों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है - एक्स, वाई और जेड। संशोधन के बाद, एक्स कैटेगरी के शहरों के लिए एचआरए मूल वेतन का 27% होगा। इसी तरह वाई कैटेगरी के शहरों के लिए एचआरए मूल वेतन का 18% होगा जबकि जेड कैटेगरी के शहरों के लिए यह होगा मूल वेतन का 9% हो।
इस तरह अपग्रेड होता है एचआरए
अगर किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख को पार कर जाती है तो वह जेड कैटेगरी से वाई कैटेगरी में अपग्रेड हो जाता है। इसलिए, 9% के बजाय, कर्मचारी 18% एचआरए के लिए पात्र होंगे। 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर एक्स कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए न्यूनतम मकान किराया भत्ता क्रमश: 5400, 3600 और 1800 रुपए होगा। व्यय विभाग के अनुसार, जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच जाता है, तो एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए एचआरए 30%, 20% और 10% कर दिया जाएगा।