- आधार नंबर को पीएफ अकाउंट से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है।
- इससे पहले ईपीएफओ ने 1 जून 2021 की समय सीमा तय की थी।
- यूएएन के साथ पीएफ रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है।
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आधार कार्ड को पीएफ अकाउंट से जोड़ने के अपने आदेश को 1 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले ईपीएफओ ने 1 जून 2021 की समय सीमा तय की थी। रिटायरमेंट फंड निकाय ने आधार-वेरिफाइड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के साथ पीएफ रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया था। लेटेस्ट आदेश के साथ, अब नियोक्ताओं के पास अपने कर्मचारियों के आधार नंबर को पीएफ अकाउंट या यूएएन से जोड़ने के लिए अधिक समय होगा।
ईपीएफओ ने एक आदेश में कहा कि आधार सत्यापित यूएएन के साथ ईसीआर (इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रसीद या पीएफ रिटर्न) के कार्यान्वयन की तारीख 1 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दी गई है। इससे नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के आधार को पीएफ खातों या यूएएन से जोड़ने के लिए अधिक समय मिल सकती है।
ईपीएफओ ने इस मामले में श्रम मंत्रालय की अधिसूचना के बाद आधार को अनिवार्य बनाने का फैसला किया था। श्रम मंत्रालय द्वारा 3 मई को एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस आदेश में श्रम मंत्रालय और उसके अधीन निकायों को सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों से आधार संख्या प्राप्त करने के लिए अनिवार्य किया गया था।
यह संहिता पिछले साल संसद द्वारा पारित की गई थी। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार इसके द्वारा 3 मई, 2021 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है, जिस दिन उक्त सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के प्रावधान लागू होंगे।
धारा 142 किसी कर्मचारी या असंगठित कर्मचारी की पहचान स्थापित करने का प्रावधान करती है या कोई धारा 142 आधार संख्या के माध्यम से किसी कर्मचारी या असंगठित कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए प्रदान करती है ताकि आधार संख्या के माध्यम व्यक्ति सेवाओं का लाभ उठा सके।