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Atmanirbhar Bharat 3.0: नई नौकरियों पर केंद्र का बड़ा फैसला, अगले 2 साल तक PF का पैसा देगी सरकार

Updated Nov 12, 2020 | 17:20 IST

 मोदी सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की घोषणा की। सरकार नौकरी देने वाली कंपनियों को सब्सिडी देगी।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
मुख्य बातें
  • आत्मनिर्भर 3.0 में कुल 2,65,080 करोड़ रुपए के आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की गई
  • एक अक्टूबर ने नई रोजगार योजना लागू होगी
  • इस योजना के तहत 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन पाने वाले नए कर्मचारी को गिना जाएगा।

नई दिल्ली : मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को नई रोजगार सृजन योजना की घोषणा की, जिसके तहत नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी के तहत 2 साल के लिए भविष्य निधि (PF) में कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ताओं के योगदान को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का योगदान (वेतन का 12%) और नियोक्ता का योगदान (वेतन का 12%), इस तरह कुल वेतन का 24% हिस्सा अगले दो वर्षों के लिए नई भर्तियां करने वाले प्रतिष्ठानों को दिया जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में रजिस्टर्ड प्रतिष्ठानों को नए कर्मचारियों की भर्ती पर यह सब्सिडी मिलेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत 15,000 रुपए से कम मासिक वेतन पाने वाले नए कर्मचारी को ही शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कि इसमें 15,000 से कम वेतन पाने वाले ऐसे कर्मचारी भी शामिल होंगे, जिन्हें कोरोना वायरस महामारी के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था और वे 1 अक्टूबर 2020 को या उसके बाद दोबारा जुड़े हैं। योजना के दायरे में ईपीएफओ के पास रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान आएंगे। नए कर्मचारियों का आकलन सितंबर 2020 की स्थिति से किया जाएगा।

इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिकतम 50 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम दो नई भर्तियां करनी होंगी, जबकि जिन प्रतिष्ठानों में 50 से अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 5 नई नियुक्ति करनी होगी। योजना 30 जून, 2021 तक लागू में रहेगी।

वित्त मंत्री ने आपात ऋण सहायता गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाए जाने की भी घोषणा की। इस योजना के तहत लघु एवं मझोले उद्यमों को गारंटीशुदा और बिना किसी गिरवी के लोन उपलब्ध कराया जाता है। सीतारमण ने दबाव वाले क्षेत्रों की मदद के लिए गारंटीशुदा लोन योजना की भी घोषणा की।

योजना दबाव वाले 26 सेक्टर में कार्यरत यूनिट्स के अलावा हेल्थ सेक्टर पर भी लागू होगी। इन दबाव वाले सेक्टर्स की पहचान के वी कामत समति ने की है। इसके तहत 29 फरवरी, 2020 तक 50 करोड़ रुपए से अधिक या 50 करोड़ रुपए तक के लोन वाली इकाइयां आएंगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि 29 फरवरी, 2020 तक बकाए का 20 प्रतिशत तक  लोन, इस सेक्टर की यूनिट्स को दिया जाएगा। अतिरिक्त लोन की अवधि 5 साल होगी। इसमें एक साल के लिए मूल राशि को लौटाने पर रोक शमिल है। योजना 31 मार्च, 2021 तक के लिए होगी।

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