- मोदी सरकार ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की हैं
- आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी
- अब फसल लोन पर मिलने वाली छूट की समय सीमा बढ़ा दी है
नई दिल्ली: कोरोनो वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों और किसानों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसलिए सरकार ने इनके लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। किसानों को राहत देने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की मंजूरी दी गई है। अब सरकार ने फसल लोन लेने वालों को राहत दी है। किसानों को फसल लोन पर ब्याज में 2% की छूट और जल्द भुगतान पर 3% के प्रोत्साहन को 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया है। अप्रैल में ब्याज में छूट और जल्द रिपैमेंट प्रोत्साहन को मई अंत तक के लिए बढ़ाया गया था।
किसानों को शॉट टर्म के फसल लोन पर लाभ देने का आदेश
रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा कि वे किसानों को शॉट टर्म के फसल लोन पर इन दो योजनाओं का लाभ दें। इससे पहले आरबीआई ने 23 मई 2020 को सभी लोन देने वाली संस्थाओं को लोन की किस्तों के भुगतान से छूट (मोरेटोरियम) को तीन महीने बढ़ाने की स्वीकृति दी थी। आरबीआई ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि मोरेटोरियम की बढ़ी अवधि के दौरान किसानों को अधिक ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़े, सरकार ने 31 अगस्त 2020 तक किसानों को 2% ब्याज छूट और 3% जल्द भुगतान प्रोत्साहन देते रहने का फैसला लिया है।
फसल बीमा योजना की भी बढ़ाई गई तारीख
उधर सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश के किसानों के लिए शुरुआत की थी। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2016 में में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य था कि सूखा पड़ जाने या बाढ़ आने पर किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। नुकसान बहुत अधिक हो जाता है। किसान परेशान होकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। लोन लेने वाले किसानों के लिए यह अनिवार्य था कि वह फसल बीमा योजना के तहत बीमा कवर लें।
इस के अंतर्गत देश के किसानों की फसलों में होने वाले नुकसान का बीमा दिया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 के लिए सभी किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते है इस योजना का फायदा उठा सकते है। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत नयी घोषणा की है इस घोषणा के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 कर दी है।