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किसानों के लिए मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले, कहीं भी फसल बेचने को मिली आजादी, देखें वीडियो

Updated Jun 03, 2020 | 17:32 IST

Essential Commodities Act : केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

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किसानों के लिए मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले
मुख्य बातें
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई
  • बैठक में किसानों के हितों में फैसले लिए गए
  • कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है और किसानों के हितों में कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को साढ़े 6 दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी ताकि अनाज, दलहन और प्याज सहित खाद्य वस्तुओं को नियमन के दायरे से बाहर किया जा सके। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया को फैसलों के बारे में जानकारी दी। जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। जावड़ेकर ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा करते हुए कहा कि किसानों को एपीएमसी की बाधाओं से मुक्त कर दिया गया है। कैबिनेट ने अनाज और प्याज समेत खाद्य वस्तुओं को नियंत्रण मुक्त करने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) में संशोधन को मंजूरी दी। सरकार ने किसानों की स्थिति को, प्रोसेसर, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और निर्यातकों के सामने सशक्त बनाने के लिए मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020 पर 'किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते' को भी मंजूरी दी।

किसान के हितों में आवश्यक वस्तु कानून में सुधार

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अतिआवश्यक वस्तु कानून में किसान के हितों में सुधार किए गए हैं। आज कृषि उत्पादों की बहुतायत है इसलिए ऐसे बंधनों वाले कानून की जरूरत नहीं थी। एग्रीकल्चर प्रोड्युसर मार्केट कमेटी के बंधन से किसान आजाद हुआ है। किसान को कहीं भी उत्पाद बेचने और ज्यादा दाम देने वाले को बेचने की आजादी मिली है। वन नेशन वन मार्केट की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि फार्माकोपिया कमीशन की स्थापना का निर्णय लिया गया है। आयुष मंत्रालय की गाजियाबाद की दो लैब्स का भी इसके साथ मर्जर हो रहा है। ये दूसरी ड्रग्स के स्टैंडर्डाइजेशन को सुनिश्चित करेगा।

कृषि उपज बेचने और खरीदने की आजादी

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से कृषि उत्पाद के क्षेत्र में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। कैबिनेट ने किसानों, व्यापारियों को कृषि उपज बेचने और खरीदने की आजादी देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी। तोमर ने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र की सूरत बदलेगी और इसके साथ-साथ भारत के किसानों की मदद करने की दिशा में इसका दूरगामी प्रभाव होगा। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन से अत्यधिक विनियामकीय हस्तक्षेप के संबंध में निजी निवेशकों को आशंकायें खत्म होंगी। तोमर ने कहा कि 'कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अध्यादेश, 2020' राज्य कृषि उपज विपणन कानून के तहत अधिसूचित बाजारों के अहाते के बाहर अवरोध मुक्त अंतर-राज्य और अन्य राज्यों के साथ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि यह देश में व्यापक रूप से विनियमित कृषि बाजारों को खोलने का एक ऐतिहासिक कदम है। तोमर ने कहा कि मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अध्यादेश, 2020 ' पर किसानों के (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौते से किसान, किसी प्रकार के शेषण के भय के बिना, प्रोसेसर, एग्रीगेटर, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि से समान स्तर पर जुड़ने के लिए सशक्त होंगे।


इससे पहले सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम ने कहा था कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किए गए फैसले अन्नदाताओं, मजदूरों और श्रमिकों के जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लाएंगे और रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। मोदी ने कहा कि सरकार के इन फैसलों से किसानों, रेहड़ी-पटरी वालों और एमएसएमई को जबरदस्त लाभ पहुंचने वाला है। ये प्रस्ताव कोविड-19 के प्रसार को थामने के लिए लगाए गए लॉकडाऊन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का हिस्सा हैं। 

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