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निर्माण मजदूरों के दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया वेब पोर्टल, 5 हजार रुपए के लिए यूं कराएं रजिस्ट्रेशन

Updated May 16, 2020 | 15:06 IST

Delhi Online Portal for Construction Workers: दिल्ली सरकार ने मजदूरों की मदद करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। जहां रजिस्ट्रेशन करके मजदूर 5 हजार रुपए तक की मदद पा सकते हैं।

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तस्वीर साभार:&nbspGetty Images
मजदूरों को मिलेंग 5 हजार रुपए (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुख्य बातें
  • निर्माण मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया वेबपोर्टल
  • मुश्किल समय में पा सकते हैं 5 हजार रुपए की सहायता
  • वेबसाइट पर जाकर करना होगा रजिस्ट्रेशन, यहां जानें क्या है तरीका

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की ओर से कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन और रीन्यू का एक नया वेबपोर्टल लॉन्च किया है। यहां मजदूरों को 5 हजार रुपए तक पाने की सहायता उपलब्ध हो सकती है। दिल्ली बिल्डिंग और अन्य कई निर्माण श्रमिक बोर्ड से जुड़े हुए मजदूर आज 16 मई से अपना रजिस्ट्रेशन और रीन्यू करा सकेंगे। मजदूर 5 हजार रुपए के अलावा सरकार की ओर से दी जाने वाली कुछ अन्य सहायताएं भी प्राप्त कर सकेंगे।

इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसके 10 दिन बाद एक निर्धारित जगह पर सभी मूल प्रमाण पत्रों का वैरिफिकेशन यानी सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के बाद ही उन्हें लेबर कार्ड मिल जाएगा जिसकी मदद से उन्हें सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता समय समय पर मिलती रहेगी।

दिल्ली में देश भर से काम की तलाश में मजदूर पहुंचते हैं और इस बीच लॉकडाउन के चलते राजधानी में सभी तरह के निर्माण कार्य बंद हो गए हैं। ऐसे में इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए रोजी रोटी चलाना मुश्किल हो गया है। दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में जानकारी दी है।

कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन:

  • दिल्ली सरकार की ऑनलाइन वेबसाइट  वेब पोर्टल एड्रेस www.edistrict.delhigovt.nic.in पर जाएं।
  • दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें।
  • पंजीकरण के लिए क्लिक करने पर एक पेज खुलेगा और इसमें मांगी जा रही जानकारियों को भरकर सबमिट करना होगा।
  • इसके अलावा, अपने एड्रेस का प्रमाण पत्र और जन्म का प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट का प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा।
  • 90 दिनों तक काम करने का नियोक्ता या किसी यूनियन से मिला प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
  • आवेदन में दी गई सभी जानकारियां सही हैं, तो उसे सबमिट कर दें।
  • इसके बाद नंबर एक ओटीपी नंबर मिल जाएगा।
  • ओटीपी नंबर डालते ही पंजीकरण फॉर्म पूरा हो जाएगा और इसका प्रिंट आउट ले लें।

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