- ईपीएफओ पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन पीएफ का पैसे निकाल सकते हैं
- पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद, होम पेज पर 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब पर क्लिक करें
- ईपीएफओ खाते में आपका बैंक अकाउंड डिटेल और आधार नंबर जुड़ा होना चाहिए
नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच रुपयों की कमी को दूर करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सदस्यों को ऑनलाइन आधार-बेस्ड फेसिलिटी का उपयोग करके EPF में अपनी रिटायरमेंट बचत से धन निकालने की अनुमति देता है। सदस्य ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल - https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर ऑनलाइन दावा कर सकते हैं।
आवश्यक शर्तें
ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल का उपयोग करके ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए, सदस्य के पास एक एक्टिविडेट UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) होना चाहिए और ईपीएफओ खाते में उसका बैंक अकाउंड डिटेल और आधार (Aadhaar) होना चाहिए। साथ ही कंपनी को ई-केवाईसी अप्रूवड और वेरिफाइड होना चाहिए।
नियोक्ता की स्वीकृति
लॉग इन करने के बाद, सदस्य को ‘Manage’ पर क्लिक करना चाहिए और उसके बाद KYC के लिए आधार नंबर और बैंक डिटेल दर्ज करें। नौकरी देने वाली कंपनी या संगठन के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए और नौकरी छोड़ने के कम से कम दो महीने के बाद ऑनलाइन क्लैम का दावा किया जा सकता है।
क्लैम प्रोसेस
पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद, होम पेज पर 'ऑनलाइन सर्विसेज' टैब पर क्लिक करें और फिर 'क्लेम' फॉर्म चुनें, जो कि एक समग्र फॉर्म नंबर 31, 19, 10C and 10D है। सदस्य के लिए जानकारी पेज पर अपडेट की जाएगी। रजिस्टर्ड बैंक अकाउंड नंबर के अंतिम चार अंकों में प्रवेश करने की आवश्यकता है। बैंक अकाउंड सत्यापन के लिए आगे बढ़ने के लिए 'सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग' पॉप अप की जरूरत है। एक बार सत्यापित हो जाने के बाद, सदस्य 'क्लैम के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक कर सकता है। उसके बात वांछित निकासी (desired withdrawal) विकल्प को चुना जाना चाहिए और राशि को अपडेट करने की आवश्यकता है। चेक की स्कैन की हुई कॉपी को अपलोड करना होगा और सदस्य को पते का उल्लेख करना होगा। ट्रेड को प्रमाणित करने के लिए सदस्य के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। सत्यापन होने पर, दावा प्रस्तुत किया जाएगा।
कोविद 19 ईपीएफ निकासी
ईपीएफओ कोविद -19 संकट से उत्पन्न वित्तीय आपात स्थितियों से निपटने के लिए सदस्य के खाते से आंशिक निकासी की भी अनुमति देता है। सदस्य बेसिक और महंगाई भत्ते (डीए) के तीन महीने के बराबर राशि या खाते में 75% क्रेडिट बैलेंस, जो भी कम हो, निकाल सकते हैं। लोगों को 'COVID-19 महामारी प्रकोप' विकल्प का चयन करने और 'पीएफ एडवांस' के क्लैम पर क्लिक करने की आवश्यकता है।
क्लैम स्टेटस
सदस्य ऑनलाइन सेवाओं टैब के तहत चेक क्लैम स्टेटस के माध्यम से पोर्टल पर अपने क्लैम की स्थिति की जांच कर सकते हैं। ईपीएफ से ऑनलाइन पैसे निकालने के फायदा और नुकसान दोनों है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यह आकर्षक टैक्स-फ्री, गारंटीड रिटर्न प्रदान करता है।