- नौकरी छूटने के एक महीने बाद 75 फीसद और दो महीने बाद शेष 25 फीसद रकम निकाल सकते हैं।
- कुछ खास परिस्थितियों में पीएफ से निकासी में आयकर पर छूट
- महिला कर्मचारी अगर शादी के लिए इस्तीफा देती हैं तो उनके लिए भी निकासी की व्यवस्था
नई दिल्ली। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तो नौकरी पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और जब नौकरी मिल जाती है तो उसे बचाए रखने की जद्दोजहद करनी पड़ती है खासतौर से प्राइवेट नौकरियों में। प्राइवेट नौकरी में हर एक कर्मचारी का अंशदान पीएफ खाते में जाता है जिसे आमतौर पर हम जमापूंजी भी मानते हैं। आमतौर पर प्राइवेट नौकरी करने वालों के जेहन में कई तरह के सवाल आते हैं कि जैसे अगर वो बेरोजगार हो जाता है तो क्या वो पीएफ की रकम का इस्तेमाल कर सकती है। इन्हीं सवालों के जवाब हम सिलसिलेवार पेश करेंगे।
आमतौर पर ईपीएफओ, उपभोक्ताओं को खास परिस्थितियों जैसे मेडिकल, घर बनाने और शैक्षणित जरूरतों के लिए पीएफ से धननिकासी की सुविधा प्रदान करता है। लेकिन क्या बेरोजगार होने की सूरत में भी ऐसा नियम है।
बर्खास्तगी के एक महीने और दो महीने बाद धन निकासी
ईपीएफओ के नए नियमों के मुताबित अगर कोई कर्मचारी बर्खास्त कर दिया जाता है तो वो बर्खास्तगी के एक महीने के बाद पीएएफ खाते में जमा 75 फीसद रकम की निकासी कर सकता है। इससे पहले कोई भी कर्मचारी एक महीने बाद धन की निकासी नहीं कर सकता था। यदि कोई कर्मचारी दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वो शेष 25 फीसद रकम की निकासी भी कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपको नौकरी जाने के बाद दो महीने तक नौकरी नहीं मिलती है तो आप 100 फीसद रकम की निकासी कर सकते हैं।
किस तरह के दस्तावेज की जरूरत
अगर आप बेरोजगार हो चुके हैं तो पीएफ खाते से धन निकासी के लिए आप को किसी तरह का बेरोजगारी से संबंघित दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल जितनी अवधि तक पीएफ खाते में पैसे जमा नहीं होंगे तो उतनी अवधि के लिए संबंधित पीएफ धारक को बेरोजगार माना जाएगा। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप पीएफ खाते से धन निकासी नहीं करते हैं तो वो रकम नए नियोक्ता को ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आपका खाता चालू है तो रिटायरमेंट के समय आप पेंशन के तौर पर अपना पैसा वापस पा सकते हैं।
महिला कर्मचारी शादी के लिए इस्तीफा दे तो
यदि आप दो महीने तक बेरोजगार हों तो आप पूर्ण रूप से 100 फीसद धन निकासी के साथ अपने खाते को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक अगर कोई महिला कर्मचारी शादी के लिए नौकरी से इस्तीफा देती है तो उसके ऊपर यह नियम नहीं लागू होगा।
54 साल से ऊपर वालों के लिए क्या है कानून
अगर आप की उम्र 54 साल से ज्यादा हो गई है तो आप किसी भी समय 90 फीसद रकम की निकासी कर सकते हैं लेकिन इसके लिए रिटायरमेंट या प्रमोशन से एक साल के अंदर जो पहले आए निकासी कर सकते हैं।
पीएफ से निकासी पर आयकर
अगर पांच साल की लगातार सेवा के बाद आप पीएफ से निकासी करते हैं तो प्रिंसिपल और ब्याज दोनों को आयकर से मुक्त रखा गया है। लेकिव अगर पांच साल से पहले आप निकासी करते हैं तो पूरा टैक्स देना होगा। लेकिन यदि आप मेडिकल ग्राउंड या किसी अन्य आधार पर निकासी करते हैं तो प्रिंसिपल और ब्याज पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा।
किस तरह से ईपीएफ खाते से की जा सकती है निकासी
पीएफ से निकासी के लिए नियमों को आसान बनाया गया है। आप ईपीएफओ पोर्टल पर यूएएन की मदद से निकासी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आप को यह ध्यान रखना होगा कि आपकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी है और यूएएन एक्टिव है।
स्टेप1- पहले इपीएफओ यूनिफाइड पोर्टल को यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें।
स्टेप2- आवर सर्विस टैब पर क्लेम ऑप्शन को सलेक्ट करें।
स्टेप3- आप को तीन तरह के निकासी के विकल्प मिलेंगे जैसे पूर्ण निकासी, आंशिक निकासी या पेंशन के लिए निकासी, इसके बाद आप को आई वांट टू अप्लाई सेक्शन पर जाना होगा। अगर आप इन सुविधाओं को हाकिल करने के लिए हकदार हैं तो ड्राप डाउन बॉक्स में संबंधित विकल्प दिखाई देंगे।
स्टेप4- आपका आवेदन जैसे ही स्वीकार होगा रकम आपके खाते में सीधे क्रेडिट हो जाएगी।