लाइव टीवी

सरकार ने दूरसंचार कंपनियों को दी बड़ी राहत, बैंक गारंटी जरूरतों को 80 प्रतिशत घटाया

Updated Oct 06, 2021 | 19:38 IST | भाषा

दूरसंचार विभाग ने एक अहम कदम उठाते हुए दूरसंचार कंपनियों के लिए प्रदर्शन और वित्तीय बैंक गारंटी को 80 फीसदी कम कर दिया है। इसे लेकर संशोधन नोट जारी हो चुका है।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspBCCL
दूरसंचार कंपनियों के लिये बैंक गारंटी जरूरतों में 80 % घटाया
मुख्य बातें
  • दूरसंचार कंपनियों को सरकार की तरफ से मिली राहत!
  • दूरसंचार परिचालकों को प्रति सर्किल अधिकतम 44 की जगह अब 8.8 करोड़ रुपये की गारंटी देनी होगी
  • दूरसंचार परिचालकों को सरकार के इस कदम से मिलेगा फायदा

नई दिल्ली: दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार कंपनियों के लिये प्रदर्शन और वित्तीय बैंक गारंटी जरूरत को 80 प्रतिशत घटा दिया है। इस संदर्भ में बुधवार को लाइसेंस संशोधन नोट जारी किया गया। संशोधित नियमों के तहत दूरसंचार कंपनियों को अनुबंध या बाध्यता के तहत क्षेत्र में प्रदर्शन को लेकर दूरसंचार लाइसेंस के लिए प्रत्येक सेवा क्षेत्र पर 44 करोड़ रुपये तक की गारंटी देनी होगी। जबकि पुराने नियम के तहत यह गारंटी 220 करोड़ रुपये थी।

अब होगा इतना फायदा

इसी प्रकार, दूरसंचार परिचालकों को अब प्रति सर्किल अधिकतम 8.8 करोड़ रुपये की गारंटी देनी होगी जो पहले 44 करोड़ रुपये थी। लाइसेंस संशोधन नोट के अनुसार नये नियम उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां बैंक गारंटी अदालत के आदेश के कारण दी गयी है या कानूनी विवाद के अधीन है।

ऐसे मिलेगा फायदा

यह नियम उन दूरसंचार परिचालकों पर भी लागू नहीं होगा, जो फिलहाल परिसमापन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। सरकार के इस कदम से दूरसंचार परिचालकों के पास वह नकदी बढ़ेगी, जो उन्होंने बैंक गारंटी के तौर पर बैंकों में जमा की है।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।