- श्रम मंत्रालय के अनुसार, इसका लाभ 15,000 रुपये प्रति माह या उससे कम आय वाले कर्मचारी उठा सकते हैं।
- इसके लिए उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
- योजना का लाभ सिर्फ वही उठा सकते हैं जो आयकर दाता नहीं हैं।
Donate-a-Pension Scheme: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव (Bhupender Yadav) ने सहायक कर्मचारियों की पेंशन (Pension) बनाने और उसमें योगदान देने के लिए इस हफ्ती बड़ा ऐलान किया। सरकार ने को प्रधानमंत्री श्रम (Pradhan Mantri Shram) के तहत 'डोनेट ए पेंशन' (Donate-a-Pension) कार्यक्रम की शुरुआत की है।
इस पहल के तहत, लोग अपने तत्काल सपोर्ट स्टाफ जैसे घरेलू कामगार, ड्राइवर, हेल्पर आदि के प्रीमियम योगदान को दान कर सकते हैं। योजना की लॉन्चिंग की घोषणा करते हुए, भूपेंद्र यादव ने ट्वीट किया कि, 'अपने माली को डोनेट करके मैंने 'Donate-a-Pension' कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह (PM-SYM) पेंशन योजना के तहत एक पहल है, जहां नागरिक अपने तत्काल सपोर्ट कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों आदि के प्रीमियम योगदान को दान कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan, PM-SYM)
PM-SYM एक 50:50 स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें लाभार्थी एक निर्धारित आयु-विशिष्ट योगदान देता है और केंद्र सरकार भी इसमें योगदान देती है।
उदाहरण-
अगर कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में सिस्टम में शामिल होता है, तो उसे 60 वर्ष की आयु तक हर महीने 100 रुपये देने होंगे। केंद्र सरकार भी 100 रुपये की समान राशि का योगदान करेगी। ग्राहक को पारिवारिक पेंशन के लाभ के साथ हर महीने 3000 रुपये की पेंशन का फायदा होगा।
कौन उठा सकता है इसका लाभ?
योजना का लाभार्थी असंगठित क्षेत्र का कोई भी श्रमिक उठा सकता है। घर पर काम करने वाले, स्ट्रीट वेंडर, मिड-डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा कामगार, मोची, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, चमड़ा मजदूर, आदि इसका लाभ उठा सकते हैं।