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अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वालों के लिए गाइडलाइन्स जारी, 14 दिन क्वारंटीन अनिवार्य

Updated May 24, 2020 | 17:51 IST

Guidelines for international arrivals: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वालों के लिए गाइडलाइन्स जारी की हैं।

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अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वालों के लिए गाइडलाइन्स
मुख्य बातें
  • विदेशों से आने वालों के लिए गाइडलाइन्स तय हो गई हैं
  • केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि 14 दिनों का होम क्वारंटीन अनिवार्य है
  • लेकिन विशेष परिस्थिति में यात्रियों को कुछ छूट दी गई हैं

नई दिल्ली : लॉकडाउन के बीच घरेलू हवाई उड़ानें 25 मई से शु्रू हो रहे हैं। अब अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से आने वालों के लिए गाइडलाइन्स जारी की हैं।  गाइडलाइन्स के मुताबिक यात्रियों को 14 दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। सात दिनों तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में और सात दिनों तक होम इसोलेशन रहना होगा। 

  1. विमान पर चढ़ने से पहले सभी यात्रियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि विमान से उतरने के बाद उन्हें 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटीन में रहना होगा। उन्हें अपने खर्च पर सात दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा और सात दिनों तक खुद की निगरानी में होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा।
  2. विशेष स्थिति में छूट मिलेगी। ह्यूमन डिस्ट्रेस, प्रेग्नेनसी, परिवार में मृत्यु, सीरियस बीमारी और वैसे माता-पिता जिनके बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं। उन्हें सीधे घर जाने की इजाजत होगी लेकिन 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। इस स्थिति में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल मेंडेटरी होगा।
  3. यात्रा के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है। यात्रियों को टिकट के साथ गाइडलाइन्स दी जाएगी।
  4. सभी यात्रियों को अपने स्मार्टफोन, मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाएगी।
  5. फ्लाइट या शिप में उन्ही यात्रियों को चढ़ने की इजाजत होगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। इसके लिए थर्मल स्क्रीनिंग होगी।
  6. जमीन से रास्ते भारत में प्रवेश करने वाले को भी सेम प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
  7. फ्लाइट, शिप या जमीन के रास्ते भारत में प्रवेश करने वाले को यात्रा के दौरान सेल्फ डिक्लिरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। इसका डुप्लिकेट हेल्थ, एयरपोर्ट, बंदरगाहों या लैंडपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारी को सौंपा जाएगा। यह फॉर्म आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध हो सकेगा।
  8. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि एयरपोर्ट्स के साथ-साथ विमानों में साफ-सफाई तथा संक्रमण मुक्त करने का छिड़काव करने से जैसे उचित एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। इसमें कहा गया है कि विमान में सवार होते वक्त और हवाईअड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के सभी संभव कदम सुनिश्चित किए जाएंगे।
  9. गाइडलाइन्स में कहा गया है कि एयरपोर्ट्स/बंदरगाहों और विमानों/जहाजों में एहतियाती कदमों समेत कोविड-19 के बारे में उचित घोषणाएं की जाएगी। इसमें कहा गया है कि विमान या जहाज में चढ़ते वक्त मास्क पहनना, साफ-सफाई बनाए रखना, हाथ धोने जैसे एहतियाती कदमों पर नजर रखी जाएगी। आगमन पर हवाईअड्डे/बंदरगाहों/सीमा चौकियों पर मौजूद स्वास्थ्य अधिकारी सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। जांच के दौरान जिस यात्री में भी लक्षण पाए जाएंगे उसे तत्काल पृथक किया जाएगा और चिकित्सा केंद्र ले जाया जाएगा।
  10. गाइडलाइन्स में कहा गया है कि बाकी के यात्रियों को उचित पृथक केंद्रों में ले जाया जाएगा जिसकी व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेश/राज्य सरकारें करेंगी। उन्होंने बताया कि इन यात्रियों को कम से कम सात दिनों के लिए पृथक रखा जाएगा। आईसीएमआर के नियमों के मुताबिक इनकी जांच की जाएगी। अगर वे संक्रमित पाए गए तो उनकी चिकित्सीय जांच की जाएगी।
  11. गाइडलाइन्स में कहा गया है कि अगर उनमें हल्के लक्षण पाए गए तो उन्हें घर पर पृथक-वास या कोविड देखभाल केंद्र (सरकार और निजी) में पृथक किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिन यात्रियों में मध्यम या गंभीर लक्षण पाए जाएंगे उन्हें कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया जाएगा। अगर वे संक्रमित नहीं पाए गए तो उन्हें खुद को घर पर सात दिनों के लिए पृथक रखने के लिए कहा जाएगा।

  

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