- जीएसटी रिटर्नल फाइल करने में आने वाली मुश्किलों को आसान करने के लिए सरकार ने जारी की नई सुविधा
- अब एसएमएस सर्विस के जरिए भी कारोबारी जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं
- इससे छोटे कारोबारियों को काफी लाभ मिलेगा और वे अपने बिजनेस पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे
टैक्स फाइल करना एक सबसे जटिल काम माना जाता है। डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना उसे अपलोड करना अटेस्ट करना ये सभी हर किसी के बस की बात नहीं होती। हर किसी को टैक्स फाइल करने के लिए किसी ना किसी गाइड की जरूरत पड़ती है। इसी तरह की मुश्किलें जीएसटी फाइस करने में भी आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब इसकी मुश्किलें भी कम कर दी हैं।
टैक्स भरने वालों के लिए सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब एसएमएस के जरिए जीएसटी फाइल किया जा सकेगा। हालांकि यहां ध्यान देने की जरूरत है कि शून्य जीएसटी होने पर ही मासिक रिटर्न एसएमएस के जरिए जमा किया जा सकेगा। इस प्रकार से करदता जो शून्य जीएसटी रिटर्न फाइल करते थे उन्हें अब जीएसटीआर-3 बी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्रालयने हाल ही में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी।
जारी किए गए नए प्रावधान के मुताबिक देशभर के करीब 22 लाक करतादाओं को इसका लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकार ने अब एसएमएस के जरिए FORM GSTR-3B में NIL GST मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 12 जून को जीएसटी परिषद की बैठक लेने वाली हैं।
क्या करना होगा
यहां ध्यान रखें कि शून्य (nil) लायबिलिटी वाले करदाताओं को जीएसटी पोर्टल पर लॉग इन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग अब 14409 पर एक एसएमएस कर जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। करदाता GSTIN अकाउंट में लॉगइन करके जीएसटी पोर्टल पर रिटर्न सर्विस को ट्रैक भी कर सकेंगे। जटिलताओं के कारण समय पर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने पर कारोबारियों को लेट फीस भी देनी पड़ती है इसी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए एसएमएस सुविधा को शुरू किया गया है।
कैसे भेजें एसएमएस
इसके लिए सबसे पहले कारोबारियों को मैसेज बॉक्स में जाकर NIL टाइप करना होगा फिर स्पेस देकर अपना GST नंबर लिखना होगा इसके बाद एक और स्पेस देकर 3 B लिखना होगा। अब इस संदेश को पांच अंकों वाले नंबर 14409 पर भेज देना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी उसकी पुष्टि करते ही जीएसटी रिटर्न फाइल हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे छोटे कारोबारियों को काफी सहूलियत होगी अब वे पूरी तरह से अपने कारोबार पर ध्यान लगा पाएंगे।