- वेतनभोगी कर्मचारियों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है
- इसलिए जानना जरूरी होता है टैक्स रिटर्न ई-फाइल कैसे करें
- किसी भी वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर रिटर्न फॉर्म के तौर पर ITR-1 सहज को चुनना होता है
How to file ITR for salaried employee online : अगर आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो वेतन आपकी आय का मुख्य स्रोत होता है। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है। आप ऑनलाइन भी टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। इसलिए यह जानना जरूरी होता है कि टैक्स रिटर्न ई-फाइल कैसे करें या अपना इनकम रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल करें। एक वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर रिटर्न फॉर्म के रूप में ITR-1 सहज को चुनने की जरूरत है, यदि उनकी कुल आय 50 लाख रुपए तक है। आपके नियोक्ता ने फॉर्म 16 जारी करता है। आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर अपना आयकर रिटर्न फ्री फाइल कर सकते हैं या शुल्क देकर अपने टैक्स को ई-फाइल करने के लिए आप कई टैक्स फाइलिंग पोर्टलों में से एक चुन सकते हैं।
अब आइए हम बताते हैं कि एक वेतनभोगी कर्मचारी को कौन सा ITR फॉर्म का चयन करने के लिए क्या चाहिए। आपके पास किस प्रकार की आय है, इसके आधार पर, आपको एक निश्चित प्रकार का आईटीआर फॉर्म भरना होगा। यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो आपको ITR-1 भरना होगा, जिसे सहज फॉर्म के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि, आपकी आय प्रति वर्ष 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ITR-1 को भरते समय करदाताओं को वेतन से सकल वेतन और आय की रिपोर्ट करनी होती है। एचआरए जैसे सभी छूट भत्तों का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए। करदाता को अन्य स्रोतों से अर्जित आय के लिए ब्रेक-अप की डिटेल भी देनी होती है, जैसे कि फिक्स्ड डिपोजिट पर ब्याज आय आदि। अधिक जानकारी के लिए आप केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) www.incometaxindia.gov.in पर जा सकते हैं और ‘taxpayer services’ सेक्शन पर चेक कर सकते हैं। यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो अब हम आपको ई-फाइलिंग रिटर्न के के तरीके को बता रहे हैं। नीचे उसका अनुसरण करें।
वेतनभोगी कर्मचारी इनकम टैक्स रिटर्न ई-फाइलिंग से पहले ये चेक करें
- फॉर्म 16: यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपकी कंपनी/न्योक्ता आपको प्रदान करेगा।
- उपयुक्त ITR फॉर्म पर निर्णय लें: यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं तो आपको अपने करों को ई-फाइल करते समय ITR -1 भरना होगा।
- बचत बैंक खाता और एफडी ब्याज: निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें।
- आपके बचत खाते पर ब्याज के लिए बैंक स्टेटमेंट या पासबुक।
- ब्याज प्रमाण पत्र या बैंक और डाकघरों से टीडीएस प्रमाणपत्र।
- बैंक खातों और IFSC कोड की डिटेल: आपको अपने सभी बैंक खातों और IFSC कोडों का तैयार डिटेल भी रखना होगा क्योंकि आपको उन्हें ITR फॉर्म में भरना होगा।
- फॉर्म 26 एएस: फॉर्म 26AS आपकी आय से काटे गए और सरकार के पास जमा किए गए विभिन्न टैक्सों का एक समेकित रिकॉर्ड है। यदि पैन उस विशेष खाते में मैप किया गया है तो फॉर्म 26AS को नेटबैंकिंग के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है।
वेतनभोगी कर्मचारी ऐसे करें ई-फाइलिंग, जानिए स्टेप बाय स्टेप
पहला स्टेप : ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर यूजर आईडी, पासवर्ड, जन्म तिथि/इनकोरपोरेशन की तिथि और कैप्चा के साथ लॉग-इन करें।
दूसरा स्टेप : ‘ई-फाइल’ पर जाएं और ‘Prepare and submit ITR online’ पर क्लिक करें।
तीसरा स्टेप : इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म (ITR-1) और आकलन वर्ष (assessment year) का चयन करें।
चौथा स्टेप : डिटेल्स भरें और ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें
पांचवां स्टेप : यदि अप्लिकेबल हो तो एक डिजिटल हस्ताक्षर अपलोड करें। सुनिश्चित करें कि DSC ई-फाइलिंग के साथ रिजस्टर्ड है।
छठा स्टेप : ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें
सातवां चरण : फॉर्म के लिए सफल सबमिशन पर ITR-V डिस्प्ले होगा (अगर DSC का उपयोग नहीं किया गया है) ITR-V डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। ITR-V को रजिस्टर्ड ईमेल पर भी भेजा जाएगा। यदि ITR-V को DSC के साथ अपलोड किया जाता है, तो रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
यदि रिटर्न DSC के साथ अपलोड नहीं किया गया है, तो ITR-V फॉर्म ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के भीतरCPC पर मुद्रित, हस्ताक्षरित और प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित ITR-V प्राप्त होने के बाद ही रिटर्न की प्रक्रिया की जाएगी। ITR-V न मिलने पर रिमाइंडर के लिए नियमित रूप से अपना ईमेल और SMS देखें।
इस प्रकार अब आपके रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग एक बहुत आसान प्रक्रिया है जब तक आप कुछ चीजों को ध्यान में रखते हैं।