- आधार कार्ड को पीएफ यूएएन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।
- इसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 कर दिया गया है।
- यहां आप जान सकते हैं आधार को पीएफ यूएएन से कैसे लिंक कर सकते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नियोक्ताओं से पीएफ योगदान और अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को पीएफ यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। ईपीएफओ ग्राहकों के पास अपने आधार कार्ड को भविष्य निधि (पीएफ) खातों से जोड़ने के लिए सितंबर तक का समय है। समय सीमा को 1 जून 2021 से 1 सितंबर 2021 तक के लिए टाल दिया गया था। ध्यान दें कि श्रम मंत्रालय ने इस नए नियम को लागू करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के सेक्शन 142 में संशोधन किया। सेक्शन 142 संहिता के तहत लाभ प्राप्त करने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर के माध्यम से किसी कर्मचारी या असंगठित कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करने का प्रावधान है।
ईपीएफओ ने एक सर्कुलर में कहा कि प्रिय सदस्य, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 142 के लागू होने के साथ, ईसीआर को केवल उन सदस्यों के लिए दाखिल करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके आधार नंबर यूएएन के साथ जुड़े और सत्यापित हैं। EPFO की निर्बाध सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपने आधार नंबर को UAN से लिंक करें। सदस्य पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन ई-केवाईसी सुविधा के साथ-साथ उमंग ऐप के माध्यम से सदस्य अपने आधार को यूएएन के साथ मान्य कर सकते हैं, आसन्न अनिवार्य प्रावधानों को देखते हुए, यह जोड़ा गया।
पैन और आधार कार्ड को लिंक करना सभी बैंकों, पीपीएफ खातों और ईपीएफ खातों के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) की एक बुनियादी आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो एक प्रवर्तन उपाय के रूप में, नियोक्ताओं द्वारा जमा किए गए ब्याज और आपके पीएफ खातों से निकासी के दावों को अस्वीकृति जैसे मामलों का सामना करना पड़ेगा।
रिटायरमेंट निकाय ने पहले कहा था कि नियोक्ता केवल उन कर्मचारियों के लिए ईसीआर दाखिल कर सकता है जिन्होंने अपने आधार को पीएफ यूएएन से जोड़ा है। इसमें कहा गया है कि आधार सीडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियोक्ता गैर-आधार सीड यूएएन के लिए अलग ईसीआर फाइल कर सकता है। अगर आप यूएएन को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आप अन्य ईपीएफ लाभों से भी वंचित रह जाएंगे। इसमें पिछले महीने घोषित किए गए कोविड-19 अग्रिम राशि और पीएफ खातों से जुड़े बीमा लाभ शामिल है।
Aadhaar को EPF UAN में कैसे करें लिंक?
- epfindia.gov.in पर जाएं।
- ऑनलाइन सेवाओं में, ई-केवाईसी पोर्टल पर क्लिक करें
- आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- एक ओटीपी जनरेट होगा
- एक बार फिर से आधार नंबर दर्ज करें
- फिर ओटीपी सत्यापित करें
- ओटीपी सत्यापित होने
- ओटीपी, आधार नंबर और मोबाइल फोन नंबर डालने के बाद आधार आपके पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा।
Aadhaar को UAN से जोड़ने में सक्षम नहीं?
लिंकिंग प्रक्रिया के दौरान अधिकांश कर्मचारियों का सामना करने वाली सबसे आम समस्या आधार और ईपीएफ रिकॉर्ड में नाम या जन्म तिथि के बीच बेमेल होना है। बहुत से लोगों के लिए, मध्य नाम पहचान दस्तावेजों के अनुरूप नहीं है और इससे विसंगतियां और आधार लिंकिंग की अस्वीकृति होती है। जिन लोगों के अंतिम नाम का उल्लेख नहीं है उन्हें भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है।
हालांकि, आपके ईपीएफ यूएएन रिकॉर्ड में त्रुटियों या चूक को सुधारना सरल है। आपको बस मुख्य मेनू में 'माई प्रोफाइल' पर जाने और बदलाव करने की जरूरत है ताकि डिटेल आधार के साथ मेल खा सकें। परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए, आपके नियोक्ता को पोर्टल पर परिवर्तनों को अप्रूव करने की आवश्यकता होगी।
याद रखें कि अप्रूवल में समय लग सकता है और ईपीएफओ से अस्वीकृति आपको मुश्किल में डाल सकती है और समस्या को हल करने के लिए आपको ऐसे मामलों में क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालयों का दौरा करना पड़ सकता है। अगर आपका ईपीएफ यूएएन डेटा अप टू डेट है और आपको आधार में बदलाव करने की जरुरत है तो यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए आसान है जिनका मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड है। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो आप UIDAI पोर्टल के माध्यम से मामूली सुधार कर सकते हैं। नाम, जन्म तिथि, लिंग, पता और भाषा में परिवर्तन ऑनलाइन किया जा सकता है।
हालांकि, अगर आपका मोबाइल नंबर डेटाबेस में रजिस्टर्ड नहीं है, तो आधार में डेटा को ठीक करने की प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा है। ऐसे मामलों में, आपको आवेदन और पहचान दस्तावेज जमा करने के लिए नजदीकी आधार नामांकन केंद्रों पर जाना होगा। एक बार आधार में डेटा ठीक हो जाने के बाद, आप दोनों को लिंक करने के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर वापस जा सकते हैं।