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आयकर विभाग ने करदाताओं को दी सलाह, कहा- जल्द फाइल करें Income Tax Return

Updated Nov 19, 2021 | 17:08 IST

ITR Filing Last Date: आयकर विभाग ने ट्विटर पर जल्दी रिटर्न दाखिल करने को कहा है। आइए जानते हैं आप पोर्टल पर कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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आयकर विभाग ने करदाताओं को दी सलाह, कहा- जल्द फाइल करें Income Tax Return (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • करदाता इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर आसानी से आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
  • वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है।
  • वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1.76 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपना ITR दाखिल किया है।

ITR Filing Last Date: अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल नहीं किया है तो जल्दी कर लें क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2021 है। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने ट्विटर पर जल्दी रिटर्न दाखिल करने को कहा है। करदाता आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax e-filing portal) पर रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

ट्विटर पर आयकर विभाग किया आग्रह
आयकर विभाग ट्विटर पर करदाताओं से कहा कि, 'जल्दी फाइल करना बेहतर होगा, अभी फाइल करें! 1.76 करोड़ से अधिक करदाताओं ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए अपना ITR दाखिल किया है। हम आपसे रिटर्न फाइल करने का आग्रह करते हैं।'

कैसे फाइल करें ITR? (how to file ITR)

  • आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉगिन करें।
  • अब अपना यूजरनेम दर्ज करके 'जारी रखें' के बटन पर क्लिक करें और अपना पासवर्ड डालें।
  • अब e-file टैब पर क्लिक करें और 'File Income Tax Return; के विकल्प का चयन करें।
  • असेसमेंट ईयर 2021-22 का चयन करें और फिर continue का बटन दबाएं।
  • अब करदाताओं को 'ऑनलाइन' या 'ऑफलाइन' का विकल्प चुनने को कहा जाएगा।
  • ऑनलाइन का चयन करके Continue करें।
  • अब 'पर्सनल ऑप्‍शन चुनें और व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) या अन्य की जानकारी भरें।
  • आईटीआर-1 या आईटीआर-4 में से किसी एक को चुनें।
  • इसके बाद करदाताओं से छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत रिटर्न का कारण पूछा जाएगा।
  • इसके बाद अपने बैंक खाते की डिटेल डालें
  • अब आईटीआर फाइल करने के लिए एक नए पेज खुलेगा।
  • अपना रिटर्न वेरिफाई करें और इसकी एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें।

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