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Income tax new rule: इनकम टैक्स का नया नियम, भोजन कूपन या वाउचर पर नहीं मिलेगा टैक्स छूट

Updated Jul 03, 2020 | 19:49 IST

New income tax rule : नए इनकम टैक्स स्लैब के विकल्प के तहत मुफ्त भोजन पर टैक्स छूट का दावा करने वाले नियमों में बदलाव किया है।

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इनकम टैक्स के नियम में बदलाव
मुख्य बातें
  • नए इनकम टैक्स स्लैब कई बदलाव किए गए हैं
  • CBDT ने वेतनभोगी कर्मचारियों को नई टैक्स व्यवस्था के तहत छूट देने से संबंधित नियमों में संशोधन किया है
  • इसमें कंपनी द्वारा दिए गए मुफ्त भोजन पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी

New income tax slab : नए इनकम टैक्स स्लैब के विकल्प में कम टैक्स रेट ऑफर किया गया है उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नियोक्ता/नौकरी देने वाली कंपनी द्वारा प्रदान किए गए मुफ्त भोजन पर टैक्स छूट का दावा करने वाले नियमों में बदलाव किया है। एक नोटिफिकेशन में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि धारा 115BAC के तहत नए टैक्स स्लैब का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को भोजन कूपन या वाउचर पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। नई टैक्स व्यवस्था प्रभावी वित्त वर्ष 2020-21 के तहत, एक कर्मचारी अब भुगतान किए गए वाउचर जरिए दिए गए भोजन कूपन पर छूट का दावा नहीं कर सकता है। छूट मूल्य 50 प्रति भोजन है।

लाइव मिंट (livemint.com) के मुताबिक इनकम टैक्स कर्मचारियों को ऑफिस समय के दौरान किसी नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए मुफ्त भोजन या पेय पदार्थों को कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत लाभ है नाकि यह ऑफिशियल उद्देश्यों के लिए खर्च है। इसलिए, नए स्लैब के तहत वापस लिए गए अन्य भत्तों के समान, इस तरह के मुफ्त भोजन या पेय पदार्थों पर टैक्स छूट नहीं है।

निम्नलिखित छूट सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हैं:-
ऑफिस या बिजनेस परिसर में एक नियोक्ता/कंपनी द्वारा दिए गए मुफ्त भोजन और नन अल्कोहलिक बैवरेज की लागत।
काम के घंटों के दौरान चाय और नाश्ता प्रदान किया जाता है।
किसी रिमोट एरिया या अपतटीय स्थापना में काम के दौरान मुफ्त भोजन और नन अल्कोहलिक बैवरेज प्रदान किया जाता है।

हाल ही में एक नोटिफिकेशन में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वेतनभोगी कर्मचारियों को नई टैक्स व्यवस्था के तहत छूट देने से संबंधित नियमों में संशोधन किया। जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने आखिरी बजट में पेश किया था। नियम 3 के अनुसार, परक्यूजिटिज वैल्यूशन के साथ काम करने वाले संशोधन में कहा गया है कि नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए वाउचर के जरिए मुफ्त भोजन और नन अल्कोहलिक पेय के संबंध में पहले दी गई छूट किसी कर्मचारी पर लागू नहीं होगी। जिसने धारा 115BAC की सब-सेक्सन (5) के तहत विकल्प का प्रयोग किया है। संशोधित नियम 2021-22 के आकलन वर्ष से लागू होता है।

यह अधिसूचना स्पष्ट रूप से यह भी स्पष्ट करती है कि मुफ्त भोजन/ पेय/ भोजन कूपन को छोड़कर, नियम 3 के तहत निर्दिष्ट अन्य अनुलाभों का टैक्स उपचार, जैसे किराया मुफ्त आवास, मोटर कार, मुफ्त/रियायती शिक्षा सुविधा, टेलीफोन, रियायती लोन, उपहार, क्लब सदस्यता नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया आदि, पुरानी योजना के साथ-साथ नई योजना के तहत भी रहेगा।

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