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टैक्‍सपेयर्स को राहत, सरकार ने बढ़ाई इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा

Updated May 13, 2020 | 18:03 IST

Income Tax returns: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का ऐलान किया है।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
टैक्‍सपेयर्स को राहत, सरकार ने बढ़ाई इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज के पहले चरण का ब्यौरा पेश किया, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार रात 8 बजे अपने संबोधन में किया था। इसका मकसद देश की आर्थिक गति को तेज करना और इसे आत्मनिर्भर बनाना है। इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया गया है, जिस बारे में वित्‍त मंत्री ने विस्‍तृत जानकरी दी है।

ITR भरने की तारीख बढ़ी
विशेष आर्थिक पैकेज के बारे में विस्‍तार से जानकारी देने के दौरान वित्‍त मंत्री ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने जाने की भी घोषणा की। उन्‍होंने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर, 2020 कर दी गई है। इससे पहले असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी।

वित्‍त मंत्री ने किए कई अन्‍य महत्‍वपूर्ण ऐलान
वित्‍त मंत्री ने इस दौरान कई अन्‍य महत्‍वपूर्ण घोषणाएं भी की। इस दौरान उन्होंने विवाद से विश्वास स्कीम की अंतिम तारीख भी बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 तक करने का ऐलान किया। इसकी अंतिम तिथि पहले 30 जून तक थी। करदाताओं को 31 मार्च, 2021 तक टीडीएस कटौती में भी 25 फीसदी की राहत दी गई है। कोविड 19 संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

पीएफ पर बड़ी घोषणा
वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारियों के प्रोव‍िडेंट फंड (PF) को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्‍होंने कहा कि सरकार अब अगले तीन महीने यानी अगस्‍त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12-12 फीसदी की रकम कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) में जमा करेगी। इससे देशभर में 75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और संस्थाओं को फायदा मिलने की बात कही जा रही है।

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