- इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों से मांगे तीन इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर सुझाव
- नाम सेलेक्ट होने पर 10-10 हजार रुपए के तीन पुरस्कार दिए जाएंगे
- प्रतिभागियों को नाम पर सुझाव 10 जुलाई तक भेजने होंगे
Reward of 10 thousand rupees in the name of insurance policy : देश में कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने तीन इंश्योरेंस पॉलिसी (insurance policy) के लिए लोगों से नामों का सुझाव देने को कहा है। इरडा ने कहा कि ये नाम ऐसे होने चाहिए, जिनसे पता चल जाए कि संबंधित नाम वाले प्रोडक्ट किस कटैगरी के लिए हैं। इरडा ने कहा कि नाम ऐसे होने चाहिए, जिनसे संबंधित प्रोडक्ट्स का प्रायोजन पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। संबंधित प्रोडक्ट्स का प्रायोजन आवासीय इकाइयों और छोट व्यवसायों को बाढ़ आदि विनाशकारी घटनाओं के समय इंश्योरेंस-सुरक्षा प्रदान करना है। सुझाए गए नामों में सेलेक्ट होने पर पुरस्कार दिए जाएंगे।
इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम सुझाते समय यह ध्यान में रखें
इरडा (Irdai) ने कहा कि नाम सुझाते समय यह ध्यान में रखा जाए कि वे प्रासंगिक हों, सरल हों, आसानी से याद हो जाने लायक हों और देश भर में इस्तेमाल किए जा सकते हों। जिन तीन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए इरडा ने नामों के सुझाव मांगे हैं, उनमें किसी भी राशि तक का हाउसिंग इंश्योरेंस, किसी एक स्थान पर स्थित सूक्ष्म व्यावसायिक परिसरों के लिए 5 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंश और छोटे व्यावसायिक परिसरों के लिए 50 करोड़ रुपए तक का जाखिम इंश्योरेंस शामिल है।
10-10 हजार रुपए के नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र
इरडा ने स्टैंडर्ड अग्नि-कांड और स्पेशल आपदा कैटेगरी में आवास और छोटे व्यवसायों पर केंद्रित स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के नामकरण के सुझाव आमंत्रति किए हैं। उचित नाम सुझाने वालों को 10-10 हजार रुपए के नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। यानी अगर किसी के सुझाए तीनों नाम सेलेक्ट कर लिए जाते हैं तो उसे 30000 रुपए मिलेंगे। प्रतिभागियों को नाम पर सुझाव भेजने के लिए 10 जुलाई तक का वक्त दिया गया है।
इरडा ने पिछले सप्ताह कोरोना वायरस महामारी के उपचार से संबंधित बीमा उत्पाद को कोरोना कवच पॉलिसी नाम दिया है। इस बीच, इरडा ने कोविड-19 से संबंधित फिशिंग हमले (साइबर हमले में डेटा की चोरी) के बारे में एक परामर्श जारी किया है। उसने कहा कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों और रेगुलेडेट संस्थाओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारियों को सतर्क करें। वे उन्हें बताए कि ऐसी किसी भी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जाए।