- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपए में दो लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है
- इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग बीमा करा सकते हैं
- इस योजना में सेविंग बैंक अकाउंट के जरिए शामिल होने हो सकते हैं
नई दिल्ली: जब से मोदी सरकार 2014 में पहली बार सत्ता में आई है, तब से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कई बीमा योजनाओं की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक ऐसी योजना है, जो लोगों को केवल 12 रुपए प्रति वर्ष के प्रीमियम पर एक्सीडेंटल कवरेज और विकलांगता कवर प्रदान करती है! यह तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है जिसे सरकार ने 2015 के केंद्रीय बजट में घोषित किया था।
PMSBY के लिए योग्यता
यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए बैंक खाते के साथ उपलब्ध है जो सालाना रेन्युअल के आधार पर 1 जून से 31 मई तक कवरेज अवधि के लिए 31 मई या उससे पहले ऑटो-डेबिट में शामिल होने/सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देती हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास एक या कई बैंक अकाउंट हैं तो वह व्यक्ति इस योजना में सेविंग बैंक अकाउंट के जरिए शामिल होने के लिए पात्र है। इस योजना का ऑफर सरकारी सेक्टर की सामान्य बीमा कंपनियों या किसी अन्य सामान्य बीमा कंपनी द्वारा की जा रही है, जो इस प्रयोजन के लिए बैंकों के साथ आवश्यक अनुमोदन और टाई-अप के साथ समान शर्तों पर उत्पाद की पेशकश करने को तैयार हैं। इस अकाउंट को खुलवाने के लिए प्राथमिक केवाईसी आधार (Aadhar) होगा।
PMSBY इनरोलमेंट अवधि
इंश्योरेंस कवर एक वर्ष की अवधि के लिए है, जो 1 जून से शुरू होकर 31 मई तक है। प्रीमियम भुगतान का समय हर साल 31 मई तक होता है और बैंक अकाउंट से ऑटो होता है। जो सदस्य पहले वर्ष से आगे जारी रहना चाहते हैं, उन्हें लगातार 31 मई से पहले ऑटो-डेबिट के लिए अपनी सहमति देनी होगी। यह कवर सब्सक्राइबर के पास किसी भी अन्य बीमा योजना के अतिरिक्त होगा।
PMSBY कवर
इस योजना के तहत जोखिम कवरेज एक्सीडेंटल मौत पर 2 लाख रुपए है। पूर्ण विकलांगता के लिए और आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए है। एक किस्त में-ऑटो-डेबिट सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते से प्रति वर्ष केवल 12 रुपए का प्रीमियम काटा जाता है। इस योजना के अंतर्गत केवल दुर्घटना से होने वाली मृत्यु और विकलांगता को कवर किया जाता है। हार्ट अटैक जैसे प्राकृतिक कारणों से होने वाली मौत को इस में शामिल नहीं किया गया है। यदि आवेदक आत्महत्या करता है, तो परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। दूसरी ओर, हत्या के कारण होने वाली मौतों को कवर किया जाता है और इस योजना में आंशिक विकलांगता के मामले शामिल नहीं हैं। इस योजना में रिइंबर्समेंट का कोई प्रावधान नहीं है जो दुर्घटना के बाद अस्पताल के खर्च के लिए होता है जो बाद में किसी भी मृत्यु या विकलांगता का कारण बन सकता है।
PMSBY स्कीम की बडे़ लाभ
चूंकि परिवार द्वारा क्लैम राशि का लाभ उठाया जा सकता है, इसलिए इंश्योर्ड व्यक्ति का निधन होने की स्थिति में नामांकित व्यक्ति द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। योजना एक वर्ष पूरा होने के बाद जारी रखने या बंद करने की छूट दी गई है। यह स्कीम अन्य पॉलिसी की तुलना में ज्यादा खर्च किए बिना दुर्घटना बीमा पॉलिसी प्रदान करती है। योजना में बैंक खाते से प्रीमियम के ऑटो-डेबिट का लाभ होता है, इसलिए किसी को नियमित भुगतान के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कम कीमत की पॉलिसी भी लोगों को टैक्स बचाने में मदद कर सकती है। ऐसे व्यक्ति जो किसी भी समय योजना से बाहर निकलते हैं, वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके भविष्य में वर्षों में इस योजना में शामिल हो सकते हैं। उन शर्तों के तहत जो निर्धारित किया गया है।