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Form ITC-04: करदाता सावधान, GST रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आज

Updated Oct 25, 2021 | 10:34 IST

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट कर रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए फॉर्म आईटीसी-04 जमा करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर 2021 है।

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माल एवं सेवा कर (जीएसटी) (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट के जरिए करदाताओं को Form ITC-04 जमा करने की अंतिम तिथि याद दिलाई।
  • करदाता वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए 'फॉर्म आईटीसी-04' 25 अक्टूबर तक भर सकते हैं।
  • QRMP योजना के तहत आने वाले करदाताओं के लिए GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर थी।

Form ITC-04: जुलाई से सितंबर 2021 तिमाही के लिए 'फॉर्म आईटीसी-04' जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2021 है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने आखिरी तारीख याद दिलाते हुए कहा कि जुलाई से सितंबर 2021 तिमाही के लिए माल एवं सेवा कर (GST) रिटर्न के लिए करदाता आज तक ही फॉर्म आईटीसी-04 जमा कर सकते हैं। इसकी जानकारी सीबीआईसी ने ट्वीट कर दी, जिसे वित्त मंत्रालय ने भी री-ट्वीट किया।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट किया कि, 'जीएसटी करदाता ध्यान दें! जुलाई से सितंबर, 2021 की तिमाही के दौरान जॉब वर्कर को भेजे गए इनपुट या कैपिटल गुड्स के संबंध में फॉर्म आईटीसी-04 दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर 2021 है।'

कहां से मिलेगा Form ITC-04?

  • सबसे पहले जीएसटी के पोर्टल (https://www.gst.gov.in/) पर जाएं।
  • अब Go To Services पर क्लिक करें।
  • ड्रॉप डाउन मेन्यू पर 'Returns' पर क्लिक करें।
  • यहां करदाताओं को आईटीसी फॉर्म मिल जाएगा।

इन करदाताओं के लिए 24 अक्टूबर थी अंतिम तिथि
मालूम हो कि जो जीएसटी करदाता त्रैमासिक रिटर्न मासिक भुगतान (QRMP योजना) के तहत आते हैं और राज्य समूह में व्यवसाय का प्रमुख स्थान रखते हैं, उनके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 अक्टूबर, 2021 थी।

जीएसटी फॉर्म आईटीसी-04 में जॉब वर्कर से भेजे गए और प्राप्त किए गए इनपुट या कैपिटल गुड्स का विवरण होता है। हर तिमाही में काम करने के लिए पंजीकृत निर्माताओं द्वारा इस तरह के फॉर्म की आवश्यकता होती है। करदाताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए सरकार ने करदाताओं के आधार कार्ड का सत्यापन जरूरी कर दिया है। 

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