- 1 जनवरी 2020 से बदल जाएंगे चेक से भुगतान करने के नियम
- चेक से भुगतान के लिए लागू होगा नया सिस्टम
- भुगतान वाले चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होगा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 जनवरी 2021 से चेक से भुगतान के लिए एक नया नियम लाने का फैसला किया है। इसे 'पॉजिटिव पे सिस्टम' कहा जाता है, जिसके तहत 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की पुन: पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है। इस सुविधा का लाभ खाताधारक के विवेक पर होगा। हालांकि, बैंक 5 लाख और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकती हैं।
सकारात्मक भुगतान व्यवस्था क्या है और यह कैसे काम करता है?
सकारात्मक भुगतान व्यवस्था के तहत चेक जारी करने वाले को एसएमएस, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम के माध्यम से चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्योरा देना होगा। इसमें तारीख, लाभार्थी के नाम, प्राप्तकर्ता और राशि के बारे में जानकारी देनी होगी। इस ब्योरे का चेक के भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से पहले मिलान किया जाएगा। अगर कोई विसंगति पाई जाती है, उसकी जानकारी चेक समाशोधन प्रणाली भुगतानकर्ता बैंक और प्रस्तुत करने वाले बैंक को देगा। इसे दुरूस्त करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
ग्राहकों को किया जाए अलर्ट
सकारात्मक भुगतान किसी प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) CTS में सकारात्मक भुगतान की सुविधा विकसित करेगा और इसे सहभागी बैंकों को उपलब्ध कराएगा। इसके बाद बैंक 50,000 रुपए और उससे ज्यादा के सभी भुगतान पर खाताधारकों के लिए इसे लागू करेंगे। बैंकों से इस बारे में ग्राहकों को एसएमएस के जरिए जागरूक करने को कहा गया है। साथ ही वे शाखाओं, एटीएम के साथ-साथ अपनी वेबसाइट और इंटरनेट बैंकिंग पर इसकी पूरी जानकारी देंगे।