- आधार कार्ड में सरनेम बदलने के लिए कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है।
- विवाह प्रमाण पत्र की जरुरत होती है।
- कम से कम एक गवाह की भी जरुरत पड़ती है।
बचपन में तो आधार कार्ड बन जाता है। लेकिन शादी के बाद कई महिलाओं को अपना सरनेम बदलना पड़ता है। सरनेम बदलने के बाद जरूरी दस्तवेजों में भी सरनेम चेंज करना पड़ता है। वर्तमान में आधार कार्ड सबसे अहम दस्तवेज हो गया है। करीब हर जरूरी काम के लिए आधार नंबर की जरुरत होती है। ऐसे में आधार कार्ड डिटेल में कोई भी गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं सरनेम (उपनाम) कैसे बदलें।
शादी के बाद सरनेम कैसे बदलें?
जहां तक दस्तावेज में या आधार कार्ड मे सरनेम बदलने का सवाल है, तो इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसे अपनाकर आप अपने दस्तावेज में अपना उपनाम बदल सकते हैं। शादी के बाद सरनेम बदलने के लिए आपको सबसे पहले एक हलफनामे पर सरनेम बदलना होगा। इस हलफनामे को राज्य सरकार ने मान्यता दी है। हलफनामा प्राप्त करने के लिए आपके पास अपना विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा आपके पुराने सरनेम से जुड़ा एक पहचान पत्र होना चाहिए। विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, आपको राज्य सरकार की वेबसाइट से कोर्ट मैरिज फॉर्म डाउनलोड करना होगा और इसे भरकर मैरिज रजिस्ट्रार के पास जमा करना होगा। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो आपको नाम बदलने के लिए रजिस्टर्ड नोटरी बनवाना होगा, जिसमें आपके नाम बदलने की वजह और नए नाम में चेंज के बारे में बताना होगा। आप जो हलफनामा देंगे वह स्टांप पेपर पर बनेगा। इसे बनवाने के लिए आपको एक और गवाह की भी जरुरत पड़ेगी।
आधार कार्ड में सरनेम कैसे बदलें?
वर्तमान समय में आधार कार्ड सबसे बड़ा दस्तावेज है यानी आपका सबसे बड़ा पहचान पत्र है। एक बार इसमें कोई चेंज हो जाने के बाद आप इसके जरिये अन्य दस्तावेजों में भी चेंज करवा सकते हैं। आधार कार्ड में उपनाम बदलने के लिए आपके पास नाम परिवर्तन का हलफनामा होना चाहिए, जिसकी प्रक्रिया ऊपर बताई गई है। इसके अलावा आपके पास आपका पुराना आधार, आपके पति का आधार और अन्य पहचान और निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए। इन सभी दस्तावेजों के साथ आप नजदीकी आधार केंद्र में जाएं। यहां कुछ फीस लेकर आपका सरनेम बदल दिया जाएगा। इस तरह आप शादी के बाद अपना सरनेम चेंज करवा सकते हैं।
सरनेम बदलते समय बस तीन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपको नाम परिवर्तन का हलफनामा बनवाना होगा। हलफनामा बनाने के बाद आपको आधार में अपना सरनेम बदलना होगा। एक बार जब आप आधार में अपना सरनेम बदल लेते हैं, तो आप कहीं भी अपना सरनेम बदलवा सकते हैं।