नई दिल्ली। स्पाइसजेट के बाद अब नागर विमानन महिनिदेशालय (DGCA) ने विस्तारा एयरलाइन (Vistara) पर भी लाखों का जुर्माना लगाया है। विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने विस्तारा पर 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। डीजीसीए ने इंदौर एयरपोर्ट पर पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं किए गए पायलट को विमान लैंड करने की अनुमति देने के लिए विस्तारा एयरलाइन पर जुर्माना लगाया है।
विमान में सवार सभी यात्रियों की जान को खतरा!
इस संदर्भ में अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि इस उड़ान के पहले अधिकारी के रूप में तैनात पायलट ने सिम्युलेटर में ट्रेनिंग लिए बिना ही विमान को इंदौर एयरपोर्ट पर लैंड किया। अधिकारी ने कहा कि, 'यह नियम का गंभीर उल्लंघन है। इससे विमान में सवार सभी यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था।'
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पायलट को विमान लैंड करने लेनी होती है ट्रेनिंग
इस मामले में नागर विमानन महिनिदेशालय ने विस्तारा एयरलाइन को दोषी माना और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि यह घटना कब घटी थी और इस प्लेन ने कहां से उड़ान भरी थी। मालूम हो कि किसी भी उड़ान के पहले अधिकारी के रूप में तैनात पायलट को सबसे पहले एक सिम्युलेटर में विमान लैंड करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद ही वह यात्रियों के साथ प्लेन को उतारने के योग्य माना जाता है।
इतना ही नहीं, विमान के कैप्टन को भी सिम्युलेटर में ट्रेनिंग लेनी होती है। मामले में अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि कप्तान के अलावा विस्तारा की इंदौर उड़ान के पहले अधिकारी ने सिम्युलेटर में प्रशिक्षण नहीं लिया था।
इससे पहले विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने स्पाइसजेट पर भी 10 लाख का जुर्माना लगाया था। कंपनी ने अपने बोइंग 737 मैक्स विमान के पायलट को दोषपूर्ण सिम्युलेटर पर ट्रेनिंग देने के लिए जुर्माना लगाया था।