लाइव टीवी

ट्रांसपोर्टर के लिए बेहद जरूरी है E-way Bill, जानें कैसे करते हैं इसे जेनरेट

Updated Mar 16, 2020 | 18:02 IST

E way bill login system: ई-वे बिल एक दस्तावेज है। जीएसटी के तहत वस्तु ट्रांसपोर्टर के जरिये सप्लाई करने के लिए ई-वे बिल की जरूरत होती है।

Loading ...
E way bill
मुख्य बातें
  • जानें कैसे करे ई-वे बिल जेनरेट।
  • ई-वे बिल कुछ राज्यों में अनिवार्य है।
  • एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए ई-वे बिल की जरूरत होती है।

जीएसटी के तहत किसी वस्तु को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए ई-वे बिल की जरूरत होती है। वहीं कुछ राज्यों में यह अनिवार्य है। 50, 000 से अधिक राशि के वस्तुओं को भेजने लिए विक्रेता और खरीददार दोनों को ही ई-वे बिल की आवश्यकता होती है। ई-वे बिल सभी तरह के सामाग्री के लिए जरूरी होता है। जैसे स्टॉक की बिक्री, नौकरी के काम के लिए भेजे गए सामान या फिर बिजनेस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रकम के लिए जरूरी होता है।

ई-वे बिल किसी भी रजिस्टर्ड व्यक्ति द्वारा निर्मित किया जा सकता है जो कंसाइनर, कंसाइनर या ट्रांसपोर्टर है। अगर आप भी ट्रांसपोर्टर हैं, तो आपके लिए ई-वे बिल में इनरोल होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टर के पहचान प्रमाण के साथ कर चालान या बिक्री या वितरण चालान का बिल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ई-वे बिल ऑनलाइन https://eqaybillgst.gov.in इस पर जेनरेट कर सकते हैं। इसे आप ऑनलाइन या फिर ई-वे बिल सिस्टम पोर्टल पर भी जेनरेट कर सकते हैं।

इन नियमों के अनुसार जेनरेट कर सकते हैं ई-वे बिल 

ई-वे बिल ऑनलाइन या फिर ई-वे बिल सिस्टम पोर्टल पर जेनरेट कर सकते हैं।

STEP 1
ई-वे बिल करें लॉगिन

यहां आप यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें और लॉगिन करें।

STEP 2
डैशबोर्ड के बायीं ओर दिखने वाले ऑप्शन 'ई-वेबिल' पर 'जनरेट न्यू' क्लिक करें।
STEP 3
स्क्रीन पर दिए गए विवरण को भरें
  • ट्रांसजेक्शन: यदि आप कंसाइनमेंट सप्लायर हैं तो 'आउटवर्ड' चुनें। वहीं अगर आप  कंसाइनमेंट रिसीव कर रहे हैं तो 'इनवर्ड' का चयन करें
  • सब-टाइप: अगर आपने आउटवर्ड सलेक्ट किया है तो सप्लाई/एक्सपोर्ट/जॉब वर्क/SKD या CKD/एक्जीविशन या फेयर आदि को सेलेक्ट करें। यहां SKD ने सेमी-नॉक डाउन कंडीशन को दर्शाया है, और CKD को पूरी तरह से डाउन डाउन कंडीशन में रखा गया है।
  • अगर आपने इनवर्ड को चयन किया है तो सप्लाई/इम्पोर्ट/जॉब वर्क रिटर्न/ सेल्स रिटर्न/एक्जीविशन या फेयर/ आदि में से किसी को एक सलेक्ट करें।
  • डॉक्यूमेंट ड्रॉपडाउन से, चालान/बिल/क्रेडिट नोट या अन्य लिस्ट में नहीं होने पर सेलेक्ट करें।
  • सामने दिए गए स्पेसिफिक टैब में डॉक्यूमेंट नंबर या फिर इनवॉइस नंबर भरें।
  • फॉर्म पर इंटर दबाएं
  • आप सप्लायर और रिसीवर के बारे में जानकारी दर्ज करें।
  • आइटम डिटेल सेक्शन- यदि आप किसी ऐसे सप्लायर / रिसीवर के साथ काम कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड है, तो GSTIN क्षेत्र में जो रजिस्टर्ड नहीं है उस व्यक्ति के लिए 'URP' का उल्लेख करें।
  • ट्रांसपोर्टर के डिटेल भरें जिसमें आईटी प्रूफ से लेकर गाड़ी का नंबर तक शामिल है। इसके अलावा यह किलोमीटर आदि सब कुछ भरें।
STEP 4
अब सबमिट बटन पर क्लिक करें
  • यदि सभी जानकारी सही हैं, तो सिस्टम आपकी 12 अंकों की ई-वे बिल संख्या को मान्य करेगा और जनरेट करेगा
  • ई-वे बिल का प्रिंट निकाले और उसे अपने साथ रखें।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।